नवरात्रि पर शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा…बिहार में नई ट्रांसफर नीति को हरी झंडी

Bihar Teacher Transfer Policy: नीतीश सरकार ने बीपीएससी शिक्षकों को बड़ी खुशखबरी दी है. लंबे समय के इंतजार के बाद नीतीश सरकार ने शिक्षकों के लिए ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर नई पॉलिसी को हरी झंडी दे दी है. शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने प्रेस कांफ्रेंस कर इसकी घोषणा की है.

बीपीएससी शिक्षक कई दिनों से ट्रांसफर नीति की मांग को लेकर मुखर थे. ऐसे मे उन शिक्षकों को नीतीश सरकार की ओर से दुर्गा पूजा और दीपावली का गिफ्ट मिलने जा रहा है. लगभग 3 महीने के इंतजार के बाद शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है.

नवरात्रि पर शिक्षकों को मिला बड़ा तोहफा
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षकों को ट्रांसफर पॉलिसी का लंबे समय से इंतजार था। ट्रांसफर के लिए शिक्षकों को 10 ऑप्शन दिया जाएगा। उन्हें अपने जिले में रहने का मौका मिलेगा। BPSC, पुराने शिक्षक और सक्षमता पास शिक्षकों को मौका मिला है। इस दौरान असाध्य रोग, गंभीर रोग, मानसिक समस्या से ग्रसित शिक्षकों को तरजीह दी जाएगी। सिंगल महिला, विडो को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

कब होगा लागू
पिछले दिनों बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा था कि बिहार के बीपीएससी शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला अंतिम चरण में है. अगले कुछ दिनों में इस पर निर्णय आ सकता है. हालांकि उन्होंने कहा था कि 30 सितंबर से पहले ट्रांसफर पोस्टिंग की नीति को लागू कर दी जाएगी.

शिक्षकों की नई तबादला नीति की खास बातें:-

  • पुरुष शिक्षकों को अपने अनुमंडल क्षेत्र के स्कूल में पोस्टिंग नहीं मिलेगी
  • प्रथम चरण में सभी पात्र शिक्षकों का स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा
  • बीपीएससी टीआरई-1 एवं 2 और सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों ने अगर ट्रांसफर-पोस्टिंग का विकल्प नहीं दिया है, तो उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा। वे अपने स्कूल में यथावत बने रहेंगे
  • शिक्षकों के तबादले के दौरान राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर मिलेंगे
  • अगर किसी शिक्षक या उनके परिवार के किसी सदस्य को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है तो उन्हें पसंदीदा जिले, अनुमंडल और पंचायत या निकाय में पोस्टिंग दी जा सकती है
  • विधवा, तलाकशुदा एवं अन्य महिला शिक्षिकाओं को भी पसंदीदा विकल्प में पोस्टिंग की वरीयता दी जाएगी
  • अगर किसी शिक्षिका का पति भी सरकारी कर्मी है तो उसके पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर महिला टीचर को ट्रांसफर का विकल्प मिलेगा
  • हर पांच साल में एक बार ट्रांसफर अनिवार्य होगा
  • शिक्षक ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए अधिकतम 10 विकल्प दे सकते हैं
  • शिक्षकों का ट्रांसफर सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के जरिए किया जाएगा, स्कूलों में छात्र-शिक्षक का अनुपात, आधारभूत संरचना और उपलब्ध रिक्ति के आधार पर पोस्टिंग दी जाएगी

शिक्षा मंत्री ने ये भी बताया कि जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास हैं, वही इस नीति के तहत आएंगे। साथ ही BPSC से चयनित और पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों पर ही यह नीति लागू होगी।

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