Kasganj Murder Case में 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा…6 साल बाद मिला न्याय
Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी से कासगंज हिंसा से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। चंदन गुप्ता हत्याकांड में NIA अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
शुक्रवार को कोर्ट ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इससे पहले दो आरोपियों को बरी कर दिया गया था। फैसले के समय कोर्ट में 28 में से 26 दोषी मौजूद रहे। सजा के ऐलान से पहले हत्याकांड से जुड़ा एक दोषी सलीम व्हीलेचयर पर कोर्ट में सरेंडर करने पहुंचा।
कैसे हुई थी चंदन गुप्ता की हत्या
मालूम हो कि कासगंज में चंदन गुप्ता हत्याकांड के बाद जबरदस्त तनाव फैल गया था. तोड़फोड़-आगजनी और पथराव हुआ था. इस कांड ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी. आज इस कांड केस के दोषियों को सजा मिलेगी. ऐसे में कोर्ट के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. कासगंज में भी पुलिस चौकन्नी है.
28 दोषियों की मिली सजा
आपको बता दें कि NIA स्पेशल कोर्ट के जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने गुरुवार को चंदन गुप्ता हत्याकांड में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया था. वहीं, दो आरोपी नसीरुद्दीन और असीम कुरैशी को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया. चंदन के पिता सुशील गुप्ता की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में 20 लोगों को नामजद किया गया था.
पिता की अपील पर लखनऊ ट्रांसफर हुआ था केस
अदालत के निर्णय के बाद इन आरोपियों को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया। भारतीय दंड संहिता की इन धाराओं के अलावा, सलीम, वसीम, नसीम, मोहसिन, राहत, बबलू और सलमान को शस्त्र अधिनियम के तहत भी दोषी करार दिया गया है क्योंकि घटना के दौरान ये लोग हथियार लेकर गए थे।
वहीं इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की टीम ने 24 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। बाद में चंदन गुप्ता के पिता सुनील गुप्ता ने हाईकोर्ट से केस लखनऊ ट्रांसफर करने की अपील की, जिसके बाद केस की लखनऊ कोर्ट में सुनवाई होने लगी, करीब सात साल पुराने इस मामले में कोर्ट ने 28 दोषियों को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।
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