दिल्ली: कोविड अनुकूल व्यवहार के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत

open religious places in delhi

नई दिल्ली। दिल्ली में कोविड-19 की नियंत्रित स्थिति देखते हुए दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दे दी है। इस दौरान उन्हें कोविड के दिशा-निर्देशों और मानक संचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्ती से पालन करना होगा।

इसके संबंध में डीडीएमए ने शुक्रवार को औपचारिक तौर पर आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि धार्मिक स्थलों को विजिटर्स और भक्तों के लिए खोलने की अनुमति दी जाएगी,

बशर्ते कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एसओपी का और कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन किया जाए। यह आदेश 15 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक लागू रहेंगे।

दिल्ली में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर की वजह से लगे लॉकडाउन के कारण धार्मिक स्थल 19 अप्रैल से पिछले पांच महीने से अधिक समय से भक्तों के लिए बंद हैं। अब डीडीएमए ने धार्मिक स्थलों पर भक्तों के प्रवेश की अनुमति दे दी है लेकिन आदेश में बड़ी सभाओं पर रोक लगाई गई है।

आदेश के अनुसार, जिलाधिकारियों और पुलिस उपायुक्तों को आगामी त्योहारों के मद्देनजर कोविड-उपयुक्त व्यवहार का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है।

प्राधिकरण ने अपने नए कोविड-19 दिशानिर्देशों में कहा है कि दिल्ली में त्योहारों के दौरान मेलों, फूड स्टालों, झूलों, रैलियों और जुलूसों की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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