‘नौकरी के बदले जमीन’ घोटाले में लालू-राबड़ी और तेजस्वी यादव को राहत, कोर्ट ने दी जमानत
बिहार: जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार काफी लंबे समय से कोर्ट का चक्कर लगा रहे है. वहीं आज बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत दी है.
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पत्नी राबड़ी देवी और बेटा (बिहार के उपमुख्यमंत्री) तेजस्वी यादव को जमानत दे दी है. कोर्ट ने तीनों को 50 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी.
ताजा अपडेट के अनुसार सुनवाई के दौरान सीबीआई ने लालू परिवार को बेल देने का विरोध किया. सीबीआई का कहना था कि अगर लालू परिवार को जमानत दे दी जाती है तो यह लोग केस को प्रभावित कर सकते हैं हालांकि कोर्ट ने सीबीआई की बात को मानने से इनकार कर दिया.
लैंड फॉर जॉब मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल चार्जशीट पर पिछली सुनवाई के दौरान संज्ञान लेते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू परिवार समेत सभी 17 आरोपियों को समन जारी किया था. राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल सीबीआई जज (एमपी/एम एल ए) गीतांजलि गोयल की कोर्ट ने मामले में पूर्व रेलमंत्री लालू यादव, उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव समेत 17 आरोपियों को समज भेजा था. इस चार्जशीट में सीबीआई ने तेजस्वी यादव को पहली बार आरोपी बनाया है. सीबीआई ने पिछली सुनवाई में कोर्ट को बताया था कि आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ केस चलाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है. वहीं CBI के वकील ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया था कि मामले में आरोपी तीन अधिकारी महीप कपूर, मनोज पांडे, और डॉ PL बंकर के खिलाफ भी मुकदमा चलाने की अनुमति मिल गई है.
आपको बता दें कि ये कथित घोटाला उस समय का है, जब लालू यादव रेल मंत्री थे. ऐसा दावा है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान रेल मंत्रालय में अलग- अलग डिविजन में नौकरी देने के बदले उनसे ज़मीन ली गई थी. सीबीआई ने 3 जुलाई को लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में नई चार्जशीट दाखिल की थी.