NEET: काउंसलिंग पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, इन छात्रों को दोबारा देना होगा एग्जाम
नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक याचिका पर सुनवाई की, इसमें एनटीए भी शामिल हुआ। एनटीए ने कोर्ट से कहा कि वह ग्रेस मार्क वाले छात्रों के लिए दोबारा एग्जाम कराएगा।
नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाएगा। कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग जारी रहेगी। हम इसे रोकेंगे नहीं। अगर परीक्षा होती है तो सब कुछ सही तरीके से होगा, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। यह सुनवाई छात्रों को मिले ग्रेस मार्क को लेकर की गई। NTA की तरफ से कहा गया कि 12 जून को हुई बैठक में छात्रों का डर दूर करने के लिए कुछ निर्णय किए गए हैं। आगे एनटीए ने स्पष्ट करते हुए कहा कि 1563 छात्रों के लिए 23 जून को दोबारा एग्जाम होगा यानी 1563 ग्रेस मार्क वाले छात्रों को ही दोबारा एग्जाम देना होगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की।
केंद्र सरकार ने ये दी दलील
केंद्र सरकार ने कोर्ट में कहा है कि 10, 11 और 12 तारीख को बैठक हुई थी। समिति ने सिफारिश की है कि 1563 उम्मीदवारों के नंबर रद्द कर दिए जाएंगे। केवल प्रभावित छात्रों के लिए ही दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपकी बात NTA ने मान ली है। वो ग्रेस मार्क को हटा रहे हैं। एनटीए ने कहा कि 1563 उम्मीदवारों के लिए परीक्षा 23 जून को होगी और रिजल्ट 30 जून से पहले आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि केवल वो छात्र ही शामिल होंगे जिनको ग्रेस मार्किंग मिली थी।
इसके बाद जस्टिस मेहता ने एनटीए से कहा कि आप 1563 उम्मीदवारों के रिजल्ट रद्द नहीं कर सकते। आपको धाराएं फिर से तैयार करने की जरूरत है। इसके बाद जस्टिस नाथ ने एनटीए से पूछा कि आप काउंसलिंग कब शुरू करेंगे?
NEET के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी परीक्षा
NTA ने फिर कहा कि समिति का विचार है कि 1563 उम्मीदवारों को NEET परीक्षा के लिए दोबारा परीक्षा देनी होगी। 1563 उम्मीदवारों को जारी किए गए सभी स्कोर कार्ड रद्द कर दिए जाएंगे। दोबारा परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग इस पुन: परीक्षा में शामिल नहीं होंगे उन्हें बिना ग्रेस मार्क के परीक्षा देनी होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट और याचिकाकर्ता ने 1563 छात्रों के दोबारा परीक्षा देने के NTA के प्रस्ताव पर असहमति जताई। कोर्ट ने कहा ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों के विपरीत है।
कोर्ट ने फिर एनटीए से पूछा कि ऐसे कितने सेंटर हैं जहां यह समस्या हुई? इस पर एनटीएन ने जवाब दिया कि 6 सेंटर ऐसे हैं जहां समस्या हुई है। कोर्ट ने आगे कहा कि परीक्षा 5 मई को हुई थी और आज 13 जून है। अभी तक किसी ने आपत्ति नहीं जताई है।
काउंसिलिंग पर रोक से इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने मामले को आगे बढ़ाते हुए कहा की दोबारा NEET परीक्षा की तारीख आज ही तय होगी। 23 जून को 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा। 30 जून से पहले नतीजे आ जायेंगे। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसिलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और 2 हफ्ते में जवाब मांगा। जिस पर 8 जुलाई को होगी सुनवाई। NTA ने कहा कि तीसरी याचिका में पेपर लीक का मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष नहीं है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश लिखवाया और कोर्ट ने NTA की बातों को रिकॉर्ड पर लिया।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रिपोर्ट भारत संघ की ओर से पेश कनु अग्रवाल ने पेश की है। सिफारिशों के अनुसार, यह सुझाव दिया गया है कि प्रभावित 1563 उम्मीदवारों के स्कोरकार्ड रद्द कर दिए जाएंगे और वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही बिना ग्रेस मार्क्स के वास्तविक नंबर बताए जाएंगे और उनके लिए फिर से परीक्षा आयोजित की जाएगी। जो लोग दोबारा परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट बिना ग्रेस मार्क्स का वास्तविक नंबर ही होगा। एनटीए की ओर से पेश नरेश कौशिक ने कहा कि दोबारा परीक्षा आज अधिसूचित की जाएगी और 23 जून को आयोजित की जाएगी और रिजल्ट 30 जून को घोषित किया जाएगा ताकि 6 जुलाई से होने वाली काउंसलिंग प्रभावित न हो।