केजरीवाल को बड़ा झटका, HC ने सुनवाई तक जमानत पर लगाई रोक
Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को राऊज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ ED ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई। निचली अदालत ने गुरुवार को केजरीवाल को बेल दी थी।
सीएम अरविंद केजरीवाल आज जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि ईडी के दखल के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई पूरी होने तक उनकी जमानत पर रोक लगा दी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को 1 लाख के निजी मुचलके पर केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी। आज वह जेल से बाहर आने वाले थे। लेकिन उनके बाहर आने से पहले ही ईडी दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध करते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश की कॉपी उनको अब तक मिली नहीं है।
ईडी ने कहा- हमें निचली अदालत में ठीक से सुना नहीं
ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा, ‘हम तुरंत सुनवाई चाहते हैं। आदेश कल रात 8 बजे सुनाया गया। आदेश को अपलोड नहीं किया गया। हमें बेल को चुनौती देने के लिए उचित मौका नहीं दिया गया।’ एएसजी ने कहा कि उनकी सभी दलीलें नहीं सुनी गईं, उन्हें निजली अदालत ने जल्दी बात खत्म करने को कहा था।
केजरीवाल के जमानत पर HC ने लगाई रोक
ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जब तक वह ईडी की याचिका पर सुनवाई न कर ले, तब तक निचली अदालत का आदेश प्रभावी नहीं होगा। इसका मतलब है कि अरविंद केजरीवाल के जमानत पर अभी रोक रहेगी। हालांकि, अदालत ने केवल टिप्पणी की है। कोई लिखित आदेश नहीं दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की मांग की।
कथित शराब घोटाले में 21 मार्च को गिरफ्तार किए गए अरविंद केजरीवाल को स्पेशल जज न्याय बिंदु ने जमानत दी थी।आदेश पारित होने के बाद ईडी ने जमानत को हाई कोर्ट में चुनौती देने की दलील देते हुए विशेष अदालत से अनुरोध किया कि जमानत बॉन्ड पर साइन को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है। लेकिन जज न्याय बिंदु ने ईडी की इस गुहार को ठुकराते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि जमानत बॉन्ड शुक्रवार को ड्यूटी जज के सामने पेश किया जा सकता है।