एक्साइज पॉलिसी मामले में केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी, CBI ने कसा शिकंजा
Arvind Kejriwal Case: एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट की इजाज़त के बाद सीबीआई ने पहले कोर्ट रूम में ही केजरीवाल से पूछताछ की फिर औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट मेमो कोर्ट को दिया। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि हमने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है।
सीबीआई ने जेल में की पूछताछ
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने सोमवार को तिहाड़ जेल में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की और आबकारी नीति मामले से संबंधित उनका बयान दर्ज किया. सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को ट्रायल कोर्ट में पेश करने की अनुमति भी हासिल कर ली है. मामले की जानकारी होने पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की. आम आदमी पार्टी के मुताबिक, अरविंद केजरीवाल को फिर से फसाने की साजिश की जा रही है. एक तरफ जहां उन्हें जल्द ही रिहाई मिलने वाली थी, वहीं अब उन्हें फसाने के लिए सीबीआई ने केस दर्ज कर जांच के नाम पर उनको पकड़ने की तैयारी शुरू कर दी है.
केजरीवाल की जमानत पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक
मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार को हाई कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत देने से इनकार करते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी थी लेकिन इस आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट में अपील कर दिया था। ईडी ने कहा कि निचली अदालत ने उसके वकील से अपनी दलीलें ‘छोटी’ करने को कहा और कानूनी उपायों का लाभ उठाने के उसके अधिकार को भी सीमित कर दिया गया, क्योंकि जमानत आदेश अगले दिन सुबह 11 बजे के बाद तक अपलोड नहीं किया गया। इसने कहा कि केजरीवाल की जमानत रद्द की जानी चाहिए क्योंकि यह अवैध और विकृत है।
अरविंद केजरीवाल को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई
बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी बुधवार सुबह उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंची, जहां न्यायाधीश अमिताभ रावत की अदालत में मुख्यमंत्री को पेश किया गया। सीबीआई ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की मांग की। केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
केजरीवाल के वकील विक्रम चौधरी ने कोर्ट में कहा, “जिस तरह से मेरे मुवक्किल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, वह गलत है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। हमें मीडिया के जरिए केजरीवाल की गिरफ्तारी के बारे में पता चला है। सीबीआई की ओर से जो रिमांड कॉपी दाखिल की गई है, वो हमें भी मिलनी चाहिए।“
कोर्ट ने कहा, “मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में थे, इसलिए सीबीआई ने उन्हें 24 तारीख को अदालत के समक्ष पेश किया था। इसके बाद कल एजेंसी ने केजरीवाल को औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के लिए अर्जी दाखिल की थी।“
इस पर केजरीवाल के वकील ने कहा, “आप हमें आवेदन दाखिल करने दीजिए। हमें जवाब देने का समय दीजिए। कल सबसे पर इस पर सुनवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल हिरासत में हैं, तो इसका मतलब उन्हें सुनवाई का हक नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता।“
सीबीआई के वकील डीपी सिंह ने कहा, “मैं कोर्ट से अनुमति मांग रहा हूं। वो हिरासत में हैं। रही बात जांच की तो यह मेरा विशेषाधिकार है। मैं केजरीवाल से पूछताछ करने और गिरफ्तार करने की मांग करता हूं।“
बता दें कि इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी। जिसे ईडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी। उच्च न्यायालय ने निचली अदालत द्वारा दिए गए फैसले पर सवाल उठाया और जमानत रद्द कर दी।
सुप्रीम कोर्ट में भी है आज सुनवाई
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने के बाद उन्हें दो जून को फिर से अंतरिम जमानत खत्म होने के बाद तिहाड़ जेल जाना पड़ा था. इसके बाद से लगातार आम आदमी पार्टी विरोध प्रदर्शन करती आ रही है. एक तरफ निचली अदालत के जमानत देने के फैसले पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, वहीं दूसरी तरफ सीबीआई की पूछताछ के बाद यह लग रहा है कि केजरीवाल के जेल से बाहर आने में समय लगने वाला है. हालांकि, आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है.
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