तांडव के निर्माताओं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद

supreme court

नई दिल्ली। वेब सीरीज तांडव के निर्माताओं को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं।

वेब सीरीज तांडव के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। 

देश भर में तांडव के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जा रही हैं। इन विरोध और विवादों के बीच अमेजन प्राइम इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित, निर्माता हिमांशु कृष्ण मेहरा, सीरीज के लेखक गौरव सोलंकी और एक्टर जीशान अयूब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। 

वेब सीरीज के निर्माताओं ने अग्रिम जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिका में वेब सीरीज के खिलाफ देश भर में दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं को अग्रिम जमानत और एफआईआर को रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए उच्च न्यायालय जाना होगा। मामले पर फैसला वहीं होगा। 

सीनियर वकील मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि मैं भी इस मामले में हूं। अनुच्छेद 19A के लिए सीधे सुप्रीम कोर्ट आया जा सकता है। यह तय कानूनी स्थिति है। मामले देश भर में हुई एफआईआर को मुंबई ट्रांसफर कर दिया जाए। इस देश में लोगों की भावना बात-बात पर आहत होती है। 

कोर्ट ने कहा, आप ऐसे किरदार नहीं निभा सकते 

सुनवाई के दौरान अभिनेता जीशान अयूब ने कहा मैं एक अभिनेता हूं। मुझसे भूमिका निभाने के लिए संपर्क हुआ था।

इस पर अदालत ने कहा कि आप अभिनेता हैं, लेकिन आप कोई ऐसा किरदार नहीं निभा सकते,  जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हों। 

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