बिहार के पूर्व मंत्री हत्याकांड में SC का बड़ा फैसला…मुन्ना शुक्ला समेत 2 को उम्रकैद

Bihar News: बिहार के पूर्व मंत्री बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पूर्व सांसद सूरज भान सिंह, राजन तिवारी समेत 6 लोगों को बरी कर दिया। वहीं पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला और मंटू तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 15 दिन में सरेंडर करने को कहा है।

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने मामले में सुनवाई की थी और सभी आरोपियों को बरी कर दिया था. पटना हाईकोर्ट ने निचली अदालत का फैसला पलटा था और साल 2014 में सबूतों के अभाव में सभी आठ आरोपियों को बरी कर दिया था. पूर्व मंत्री की पत्नी और भाजपा नेता रमा देवी और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी कर आदेश सुरक्षित रख लिया था।

गोली मारकर हुई थी बृजबिहारी की हत्या
पूर्व मंत्री बृजबिहारी प्रसाद की हत्या 1998 में हुई थी। उस समय वे इलाज के लिए हाॅस्पिटल में भर्ती थे। वहीं इस मामले में निचली अदालत ने 2009 में 8 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बृजबिहारी प्रसाद हाॅस्पिटल के कैंपस में वाॅक कर रहे थे। उस समय वहां पहुंचे बदमाशों ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। तब बिहार में राबड़ी देवी की सरकार थी।

हत्याकांड में शामिल थे ये आरोपी
इस हत्याकांड में निचली कोर्ट ने सूरजभान सिंह, विजय शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला, मुकेश सिंह, राजन तिवारी, ललन सिंह, मंटू तिवारी, राम निरंजन चौधरी, सुनील सिंह और शशि कुमार राय को आरोपी बनाया था। पति की हत्या के बाद रमा देवी ने भाजपा में शामिल हो गई थी। पार्टी की टिकट पर जीतकर वह 2019 में शिवहर लोकसभा से संसद पहुंची थी। 2024 के चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया।

पत्नी रमा देवी ने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा
1998 में पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या कर दी गई थी. उनकी पत्नी रमा देवी, भाजपा और सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट ने 21 और 22 अगस्त को सुनवाई पूरी करते हुए आदेश को सुरक्षित रख लिया था. गुरुवार को न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजय कुमार और आर महादेवन की पीठ ने यह फैसला सुनाया है.

दोषियों को 15 दिन के अंदर करना होगा सरेंडर
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद सूरजभान समेत 6 लोगों को बरी करने के पटना हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. जबकि पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला समेत दो दोषियों को उम्रकैद की सजा मुकर्रर की. दोनों को 15 दिन के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा है. पटना हाई कोर्ट ने इस केस में पूर्व सांसद सूरजभान सिंह, पूर्व विधायक ​​मुन्ना शुक्ला समेत 8 आरोपियों को बरी कर दिया था.

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