AAP विधायक अमानतुल्लाह को बड़ी राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिए रिहाई के आदेश
Delhi Waqf Board Case: आम आदमी पार्टी के ओखला से विधायक अमानतुल्लाह खान के लिए बड़ी राहत की खबर है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको 36 करोड़ रुपये के कथित जमीन खरीद मामले में जमानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मरियम सिद्दीकी को भी जेल से रिहा करने का आदेश दिए है।
राउज ऐवन्यू कोर्ट ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर संज्ञान लेने से फिलहाल इनकार कर दिया। कोर्ट ने उन्हें एक लाख रुपये के बॉन्ड पर रिहा करने का निर्देश दिया। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि मामले में मरियम सिद्दीकी के खिलाफ भी कोई सबूत नहीं है।
दो सितंबर को हुई थी गिरफ्तारी
पिछले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 14 नवंबर को अपना आदेश सुनाने के लिए कहा था। अमानतुल्लाह पर आरोप है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का चेयरमैन रहते हुए उन्होंने वित्तीय अनियमितता की है। इसके बाद अमानतुल्लाह खान को ईडी ने पीएमएलए के प्रावधानों के तहत दो सितंबर को गिरफ्तार किया था और दिल्ली के ओखला इलाके में उनके घर की तलाशी भी ली थी। अमानतुल्लाह ओखला विधानसभा सीट से विधायक हैं और दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार थे।
अमानतुल्लाह और मरियम सिद्दिकी पर क्या था आरोप
बता दें कि ईडी ने 29 अक्टूबर को आरोप पत्र के समकक्ष 110 पन्नों की शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें दावा किया गया था कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के माध्यम से पैसे कमाए हैं। इस आरोप पत्र में मरियम सिद्दीकी का नाम भी शामिल है। ईडी ने दिल्ली वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार के मामले में मरियम सिद्दिकी को भी आरोपी बताया था।
इस मामले में ईडी ने कहा था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत मामले में अमानतुल्लाह खान, मरियम सिद्दिकी और अन्य के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सबूतों की कमी के आधार पर आप विधायक अमानतुल्लाह खान और मरियम को रिहा कर दिया है।
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