दिल्ली में बेकाबू हुई प्रदूषण के स्तर…SC के आदेश पर बंद हुई 12वीं तक की स्कूलें
Delhi AQI: दिल्ली में वायु प्रदूषण के बेकाबू स्तर को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि एनसीआर क्षेत्र के सभी राज्यों को कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए सभी भौतिक कक्षाएं बंद करने का तत्काल निर्णय लेना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब सभी के ऑनलाइन क्लास चलेंगे. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अब शुक्रवार को अब अगली सुनवाई करेगा.
कोर्ट ने GRAP चरण 4 को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह राज्य और केंद्र का संवैधानिक दायित्व है कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें। सुप्रीम कोर्ट ने सभी एनसीआर राज्यों को GRAP चरण 4 के तहत आवश्यक कार्यों की निगरानी के लिए तत्काल टीमें गठित करने का भी निर्देश दिया।
बेहद खराब हुई दिल्ली की हवा
दिल्ली में वायु प्रदूषण ने खतरनाक रूप अख्तियार कर लिया है. दो दिनों से तेज हवा चलने के बावजूद वायु गुणवत्ता सूचकांक 1200 के करीब पहुंच गया है. सबसे ज्यादा एक्यूआई मुंडका इलाके में दर्ज किया गया. सोमवार सुबह के समय दिल्ली का औसत एक्यूआई 746 दर्ज किया गया. मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है.
दिल्ली सरकार पर कोर्ट ने उठाए सवाल
कोर्ट ने जीआरएपी-4 के तहत प्रदूषण नियंत्रण उपायों को बढ़ाने में दिल्ली सरकार की ढिलाई पर सवाल उठाया और कहा कि निवारक उपायों में किसी भी तरह की कमी के लिए उसकी स्पष्ट मंजूरी की जरूरत होगी. जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की सदस्यता वाले पैनल ने दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बावजूद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 प्रोटोकॉल को सक्रिय करने में चिंताजनक देरी पर नाराजगी जताई.
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