50 लाख के फेर में बीकानेर हाउस होगा कुर्क, दिल्ली कोर्ट ने जारी किये आदेश

Bikaner house in Delhi attached: नई दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजस्थान राज्य की नगर पालिका के स्वामित्व वाले बीकानेर हाउस को कुर्क करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश जिला न्यायाधीश विद्या प्रकाश ने उस मध्यस्थता अवार्ड के पालन में विफलता के बाद दिया, जिसमें नगर पालिका को 2020 में मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड को ₹50,31,512 का भुगतान करना था। बीकानेर हाउस की बिक्री से जुड़ी शर्तों और बाकी प्रक्रियाओं पर 29 नवंबर को अगली सुनवाई होगी.

उससे पहले, हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंडी हाउस में स्थित हिमाचल भवन को कुर्की का आदेश दिया था. हिमाचल सरकार ने सेली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी को 2009 में एक प्रोजेक्ट दिया था, जिसके लिए कंपनी ने 64 करोड़ रुपये का अपफ्रंट प्रीमियम जमा करवाया था. प्रोजेक्ट बाद में बंद हो गया, और सरकार ने 64 करोड़ रुपये जब्त कर लिए.

अवसर देने के बावजूद हलफनामा नहीं पेश कर पाया जेडी
कोर्ट ने 18 सितंबर को पारित निर्देशों का पालन न करने का उल्लेख किया. जज ने ने कहा, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद देनदार पक्ष ने अपनी संपत्ति का हलफनामा प्रस्तुत करने के निर्देश का पालन नहीं किया. अदालत ने डिक्री धारक की ओर से प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतीकरण से सहमति जताते हुए नई दिल्‍ली के बीकानेर हाउस को कुर्की वारंट जारी करने के लिए यह उपयुक्त मामला मानती है.”

जेडी को अगली सुनवाई पर पेश होने का दिया निर्देश
वहीं, अदालत ने जेडी को 29 नवंबर को अगली सुनवाई पर उपस्थित होने का भी निर्देश दिया है। वर्तमान निष्पादन याचिका एलडी द्वारा पारित 21-01-2020 के मध्यस्थता पुरस्कार को लागू करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।

यह एक निर्विवाद तथ्य है कि जेडी ने उपरोक्त मध्यस्थ पुरस्कार के खिलाफ मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत OMP(COMM) संख्या 178/2023 शीर्षक से “नगर पालिका, नोखा, राजस्थान राज्य बनाम मेसर्स एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड” याचिका दायर की थी। हालांकि, उक्त याचिका 24-01-2024 को खारिज कर दी गई थी।

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