प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जताई सख्त नाराजगी… दिल्ली सरकार को लगाईं फटकार

SC Hearing On Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को इस मामले में फटकार लगाई है। कोर्ट सुनवाई के दौरान सरकार के दिए हलफनामे से भी संतुष्ट नहीं दिखा। कोर्ट ने ग्रैप-4 के दो बिंदुओं पर भी असंतुष्टता जताई है। इसके आलावा कोर्ट ने निर्देश दिया कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेकपॉइंट स्थापित करें।

जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार के कदम को लेकर आपत्ति जताई है। आदेशों के बावजूद दिल्ली पुलिस स्टेज 4 के प्रतिबंध समय पर लागू कराने में विफल रही। GRAP-4 के प्रतिबंध कम से कम 3 दिन और लागू रहने चाहिए। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को होगी।

दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर बनें चेकपॉइंट
सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली में भयानक रूप ले रहे प्रदूषण पर आज चिंता व्यक्त करते हुए कुछ दिशानिर्दश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि वे दिल्ली में प्रवेश के सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेकपॉइंट स्थापित करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रवेश बिंदुओं पर तैनात कर्मियों को आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत स्वीकार्य वस्तुओं के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी दी जानी चाहिए।

13 वकील कोर्ट कमिश्नर नियुक्त : सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 13 प्रवेश बिंदुओं पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। कोर्ट ने सीसीटीवी फुटेज जल्द से जल्द एमिकस क्यूरी को देने का निर्देश दिया।साथ ही मामले की जांच करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बार के 13 वकीलों को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया, जो सभी एंट्री प्वाइंट्स पर जाकर 25 नवंबर से पहले रिपोर्ट पेश करेंगे कि क्या दिल्ली के बाहर के भारी वाहनों और हल्के वाणिज्यिक वाहनों (LCV) को अनुमति दी जा रही है या नहीं।

25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने एनसीआर राज्यों को ग्रेप स्टेज-4 की पाबंदियों को सख्ती से लागू करने के लिए टीमें गठित करने का निर्देश दिया और यह स्पष्ट किया कि अगले आदेश तक प्रतिबंध जारी रहेंगे। अब 25 नवंबर यानी सोमवार को होने वाली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि ग्रेप-4 को हटाया जाए या नहीं।

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