जीवन बीमा प्रीमियम के अग्रिम भुगतान पर मिल सकती है छूट, नियामक ने भेजा प्रस्ताव

प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली। जीवन बीमा खरीदने वाले ग्राहकों को जल्द प्रीमियम भुगतान पर छूट की सुविधा मिल सकती है। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों को इस बाबत मसौदा बनाकर भेजा है। नियामक ने कहा कि कंपनियां परिस्थिति के हिसाब से ग्राहकों को प्रीमियम में छूट दे सकती हैं।

इन मसौदा दिशा-निर्देश के अनुसार अग्रिम प्रीमियम जमा होने पर छूट हर वित्त वर्ष में 1 अप्रैल तक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बचत बैंक खाते पर मिल रही ब्याज दर के बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा बीमा कंपनियों को इस पर अतिरिक्त 100 आधार अंक की रियायत और देनी होगी। 

यह सुविधा पूरे वित्त विर्ष के दौरान सभी अग्रिम प्रीमियम के भुगतान पर लागू होनी चाहिए। एसबीआई इस समय अपने बचत बैंक खाते पर ग्राहक को 2.7 प्रतिशत ब्याज देता है। 

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि छूट की सुविधा मौजूदा उपलब्ध योजनाओं पर उन सभी मौजूदा एवं संभावित पॉलिसी धारकों को दी जाएगी जो अग्रिम प्रीमियम का भुगतान करना चाहते हैं।

इरडा ने बीमा कंपनियों को पॉलिसीधारकों को ऐसी सुविधा देने के 7 दिनों के भीतर इसकी सूचना देने के लिए कहा है। बीमा कंपनियों ने कहा कि इस विषय पर उनसे प्रतिक्रियाएं मांगी गई थीं और नियामक जल्द ही अंतिम दिशानिर्देश जारी कर सकता है। 

बीमा नियामक ने यह भी कहा है कि अग्रिम प्रीमियम प्राप्त होने की अवधि और प्रीमियम भुगतान की अगली तिथि के बीच पॉलिसीधारक केसाथ कोई दुर्घटना होने पर दावे के निपटान की तारीख तक अग्रिम प्रीमियम और उस पर जमा ब्याज अन्य नियम-शर्तों एवं अन्य लाभ के साथ पॉलिसीधारक या लाभार्थी को लौटाना होगा।

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