
Ranveer Allahbadia को SC ने लगाई फटकार, राहत देते हुए गिरफ्तारी पर रोक
Ranveer Allahbadia: पैरेंट्स को लेकर गंदा जोक कहकर फंसे यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। अदालत ने यूट्यूबर की भाषा पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा कि ‘उसके दिमाग में कुछ गंदगी है।’
Ranveer Allahbadia: सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अल्लाहबादिया को अश्लील कमेंट मामले में कड़ी फटकार लगाई है और अपना पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कहा है। कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत देते हुए मामले में दर्ज मुंबई, असम और जयपुर की FIR के विरोध में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। हालांकि, कोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि रणवीर अल्लाहबादिया ने जो भी कहा, वह निहायत ही शर्मनाक है। कोर्ट ने यह शर्त भी रखी कि रणवीर या उनके सहयोगी आगे सुनवाई पूरी होने तक कोई शो नहीं करेंगे। साथ ही कोर्ट की इजाजत के बिना देश छोड़कर नहीं जाएंगे।
फेमस होना कुछ भी बोलने का लाइसेंस नहीं
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलहाबादिया से कहा, ‘फेमस हो गए हैं, तो क्या कुछ भी बोलने का लाइसेंस मिल गया है? माता-पिता के बारे में अश्लील बातें कीं. यह दिखाता है कि उसके दिमाग मे कुछ गंदगी भरी है.’ इस दौरान रणवीर इलाहाबादिया के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने कहा कि याचिकाकर्ता को धमकी मिल रही हैं. ज़ुबान काट कर लाने वाले को ईनाम का ऐलान किया गया है.
ये मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘मुंबई और गुवाहाटी में दर्ज FIR के तहत गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाती है। शर्त है कि रणवीर इलाहाबादिया को जब भी बुलाया जाएगा, वह जांच में शामिल होंगे। अंतरिम राहत इस शर्त पर दी जा रही है कि पुलिस स्टेशन में बगैर किसी वकील की मौजदूगी के जांच में पूरा सहयोग दिया जाएगा।’
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कोर्ट ने कहा कि इंडियाज गॉट लेटेंट शो के आधार पर कोई FIR दर्ज नहीं की जाएगी। साथ ही याचिकाकर्ता को जीवन की सुरक्षा के लिए स्थानीय पुलिस से मदद लेने की छूट होगी। कोर्ट ने कहा कि अगर जयपुर में कोई FIR दर्ज होती है, तो वहां भी गिरफ्तारी पर रोक होगी। अदालत ने इलाहाबादिया से ठाणे पुलिस के पास पासपोर्ट जमा कराने के आदेश दिए हैं और बगैर अनुमति देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है।
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