House Tax बकाएदारों पर एक्शन … कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट का बैंक खाता सीज

House Tax: गृहकर बकाएदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने मंगलवार को कल्याण सिंह सुपर स्पेशलिटी कैंसर इंस्टीट्यूट का बैंक खाता सीज कर दिया। यह कार्रवाई 9.02 करोड़ रुपये गृहकर बकाए को लेकर की गई है।

जानकारी के अनुसार अस्पताल पर 31 मार्च 2025 तक 9 करोड़ 2 लाख 2 हजार 339 रुपए बकाया थे, जिसका भुगतान करने के लिए कई बार नोटिस भेजे गए, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

नगर निगम ने नियमानुसार बिल व डिमांड नोटिस जारी किया। इसके अलावा अधिकारियों ने व्यक्तिगत रूप से भी अस्पताल प्रशासन से संपर्क कर बकाया राशि का भुगतान करने की अपील की। हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद अस्पताल ने अब तक राशि का भुगतान नहीं किया है, जिसके बाद नगर निगम को सख्त कदम उठाना पड़ा।

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कानूनी अधिकार के तहत की गई कार्रवाई
नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 509 से 516 के अंतर्गत संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए निगम ने अस्पताल का बैंक खाता जब्त कर लिया है। नगर निगम से नो-ड्यूज प्रमाण पत्र प्राप्त होने तक बैंक से कोई राशि नहीं निकाली जा सकेगी।

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आगे क्या होगा?
नगर निगम की इस कार्रवाई से अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है। अब या तो अस्पताल प्रशासन को जल्द से जल्द बकाया राशि का भुगतान करना होगा या फिर कोई कानूनी समाधान निकालना होगा। फिलहाल, नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि जब तक सभी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक खाते बहाल नहीं किए जाएंगे।

कॉर्पोरेट कठोरता का संकेत
इस मामले से यह भी पता चला कि नगर निगम अब बकाएदारों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने को तैयार है। बड़े संगठनों की कर चोरी की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने के लिए भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई जारी रह सकती है।

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