केजरीवाल को मिली शर्तों पर जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने दिए दिशानिर्देश..

Arvind kejriwal Bail: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मिले अंतरिम राहत पर आम आदमी पार्टी ने खुशी व्यक्त की है. पार्टी ने कहा कि यह केवल दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे देश की जीत है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के अनुसार केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा.

शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह कदम उठाया है. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले को किसी अन्य केस में उदाहरण के तौर पर पेश न किया जाए.केजरीवाल को अंतरिम जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए कई शर्तें भी रखी हैं.

सुप्रीम कोर्ट का दिशानिर्देश-

अंतरिम जमानत पर बाहर जाने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस होल्ड नहीं करेंगे.

इसके साथ-साथ वो सचिवालय भी नहीं जाएंगे.

बिना उपराज्यपाल की मंजूरी के वो किसी भी फाइल पर साइन भी नहीं करेंगे.

-इसके अलावा दिल्ली शराब घोटाला केस में अपनी भूमिका को लेकर वो कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई बयान नहीं देंगे.

-न ही वो शराब घोटाला मामले के किसी गवाह से संपर्क करेंगे.

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