
अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा
अतीक अहमद को उमेश पाल अपहरण केस में उम्रकैद की सजा मिली |

25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी| इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ आरोपी है| इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था| उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था| इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा था| उमेश ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी|
17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया| कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है| कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है| जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया| उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था| कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई| इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं|
इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया गया| उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया| इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था|