टैक्सपेयर्स ध्यान दें! पुराने कर विवाद को सुलझाने का अंतिम मौका आज

Vivad Se Vishwas Scheme 2024: इनकम टैक्स से जुड़ी कई जरूरी डेडलाइन बुधवार को अप्रैल के अंत के साथ ही समाप्त हो रही हैं। इममें, विवाद से विश्वास, फॉर्म 15जी और 15एच, टीडीएस जमा करना और अन्य डेडलाइन शामिल हैं।

इनकम टैक्स से जुड़ी मुकदमेबाजी को कम करने के लिए सरकार की ओर से विवाद से विश्वास स्कीम शुरू की गई थी। यह स्कीम 30 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इस स्कीम के तहत करदाता अपना कर बकाया घोषित करके अपनी देनदारी को कम कर सकते हैं।

क्या है विवाद से विश्वास स्कीम?
विवाद से विश्वास स्कीम 2024 का उद्देश्य कर विवादों को बातचीत से सुलझाना है। अगर किसी करदाता पर इनकम टैक्स विभाग का कोई कर दावा विवादित है और वह कोर्ट या अन्य अपीलीय प्राधिकरणों में लंबित है, तो वह इस स्कीम के तहत आवेदन करके विवादित कर राशि का भुगतान करके जुर्माने और ब्याज से पूरी तरह राहत पा सकता है।

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जुर्माना और ब्याज पूरी तरह से हो सकता है माफ
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति निर्धारित कर की राशि को जमा कर देता है, तो उसके ऊपर लगे जुर्माने और ब्याज को पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा और मामला बंद मान लिया जाएगा। इस स्कीम से आसानी से पुराने कर विवादों को सुलझाया जा सकता है।

फॉर्म 15जी और फॉर्म 15 एच जमा करने की अंतिम तिथि
अगर आप इनकम टैक्स की छूट के दायरे में आते हैं तो बैंक में फॉर्म 15जी और 15एच जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल है। यह स्व-घोषणा फॉर्म है, जिसमें अनुरोध किया जाता है कि वे ब्याज आय पर टीडीएस न काटें क्योंकि उनकी वार्षिक आय मूल छूट सीमा से नीचे है।

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फॉर्म 15जी 60 वर्ष से कम आयु के करदाताओं द्वारा और फॉर्म 15एच 60 वर्ष से अधिक आयु के करदाताओं द्वारा जमा किया जाता है।

टीडीएस जमा करना
जनवरी से मार्च 2025 की अवधि के लिए धारा 192,194ए, 194डी और 194एच के तहत टीडीएस जमा करने की आखिरी तिथि 30 अप्रैल है।

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