डूंगरपुर केस में आजम खान दोसी करार, MP/MLA कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
Azam Khan: लोकसभा चुनाव अपने अंतिम चरण में है. इसी बीच समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. एमपी-एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर मामले में आजम खान को 10 साल की सजा सुनाई है. कोर्ट ने आजम पर 14 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. बुधवार को उन्हें इस मामले में दोषी करार दिया गया था. आजम को डूंगरपुर की जमीन पर कब्जा करने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में कोर्ट ने दोषी माना है.
आजम खान पहले भी कई मामलों में दोषी पाए गए हैं. अब उनको एक और मामले में दोषी पाया गया है. आजम पर आरोप है कि साल 2019 में उन्होंने डूंगरपुर बस्ती को जबरदस्ती खाली करवाया, साथ ही लोगों को धमकाया भी. इसी मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था. आजम के अलावा इस मामले में बरकत अली ठेकेदार को भी दोषी पाया गया है.
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
रामपुर की विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने सपा नेता आजम खां को इस मामले में कल दोषी करार दिया था। गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के कई मुकदमे वर्ष 2019 में दर्ज हुए थे। इस मामले में ठेकेदार बरकत अली और आजम खां को आरोपी बनाया गया था। कुल 12 मुकदमे दर्ज हुए थे। धारा 392, 504, 506, 452, 120B के तहत केस दर्ज हुआ था।
जबरन मकानों को तोड़ने का आरोप
दरअसल, समाजवादी पार्टी के शासन काल में डूंगरपुर में आसरा आवास का निर्माण कराया गया था। इस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोपों के मुताबिक इस जमीन को सरकारी बताकर मकानों को तोड़ दिया था। पीड़ितों ने लूटपाट का आरोप भी लगाया था। प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद वर्ष 2019 में इस मामले में रामपुर के गंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
क्या था मामला?
डूंगरपुर बस्ती के निवासी अबरार नामक व्यक्ति ने गंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आजम खान, सेवानिवृत्त पुलिस क्षेत्राधिकारी आले हसन और ठेकेदार बरकत अली पर घर में घुसकर लूटपाट और मारपीट करने का आरोप लगाया गया था। यह भी इल्जाम था कि जबरन घर खाली करवाकर उसे ध्वस्त करा दिया गया था। आजम खान विभिन्न मामलों में इस वक्त सीतापुर जेल में बंद हैं और वीडियो कॉन्फ्रेन्स के जरिये उनकी पेशी हुई थी। इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया। उन्हें पिछले हफ्ते हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी।
MP-MLA कोर्ट ने सुनाई सजा
खान के वकील विनोद शर्मा ने बताया कि जबरन मकान खाली करवाकर उसे गिराने के मामले में, विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने पूर्व मंत्री को दोषी करार दिया है. इस बीच आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा को बुधवार को रामपुर जिला जेल से रिहा कर दिया गया है. उन्हें पिछले हफ्ते हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी.
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 24 मई को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आजम खान और उनकी पत्नी फातिमा समेत उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी थी. तीनों को रामपुर की एक अदालत ने जालसाजी के जुर्म में दोषी ठहराया था.
यह भी पढ़ें…
गर्मी ने तोड़ा 132 सालो का रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 49° पार
आखिरी चरण में 70 लोकसभा सीट घोसी का समीकरण
होटल Hyatt Regency में FSDA की छापेमारी, जांच के दौरान होटल में मिले एक्सपायरी फूड