ISKCON को बड़ी राहत, हाईकोर्ट का बैन लगाने से इनकार…
Iskcon Temple: बांग्लादेश में इस्कॉन को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि वह अंतरिम सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है. लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है.
बांग्लादेश में इस्कॉन (ISKCON) को बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने कहा है कि वह अंतरिम सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई से संतुष्ट है. लिहाजा फिलहाल इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है.
दरअसल बांग्लादेश में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के वकील मोनिरुज्जमां ने जस्टिस फराह महबूब और जस्टिस देबाशीष रॉय चौधरी की पीठ के सामने इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली अर्जी दाखिल की थी. उन्होंने चटगांव और रंगपुर में आपातकाल घोषित करने की भी अपील की थी.
अंतरिम सरकार ने क्या कहा?
सुनवाई की शुरुआत में अटॉर्नी जनरल की ओर से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने सरकार की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी अदालत को दी. उन्होंने कोर्ट से कहा कि इस घटना पर सरकार का रुख सख्त है. इसे लेकर अब तक तीन मामले सामने आए हैं, एक में 13 लोग, एक में 14 लोग और दूसरे में 49 लोगों को आरोपी बनाया गया है. अब तक 33 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. सीसीटीवी के जरिए 6 और लोगों की पहचान की गई है. सरकार की ओर से अदालत में कहा गया है कि पुलिस एक्टिव है, आरोपियों से पूछताछ करने पर जानकारी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
डिप्टी अटॉर्नी जनरल असदउद्दीन ने कहा, कि न केवल चटगांव में बल्कि अन्य स्थानों पर भी सुरक्षा बल इस मुद्दे पर सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रहे हैं. वहीं सुनवाई के दौरान एक जज ने कहा कि लोगों की जान को और कोई नुकसान नहीं होना चाहिए.
इस्कॉन पर बैन से इनकार
इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की मांग पर जजों ने कहा कि, सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ काम कर रही है.हम सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं औरराज्य की जिम्मेदारी पर हमें भरोसा है. इस दौरान कोर्ट ने टिप्पणी की कि ‘हमारे देश में सभी धर्मों के लोग बहुत सौहार्दपूर्ण और मैत्रीपूर्ण हैं, आपसी सम्मान और प्यार कभी नहीं खोएगा. इसलिए आवेदक को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए.’
क्या हैं विकल्प?
फ़िलहाल तो इस्कॉन को बांग्लादेश में राहत मिल गई है, लेकिन अब भी उस पर संकट बरकरार है. दरअसल कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी बांग्लादेश के कार्यकर्ता लगातार इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई के लिए यूनुस सरकार पर दबाव बना रहे हैं. वहीं बुधवार को अदालत में सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने इस्कॉन को कट्टरपंथी संगठन बताया था.
ऐसे में भले ही हाईकोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने से इनकार कर दिया हो, लेकिन यूनुस सरकार द्वारा इस्कॉन के खिलाफ कार्रवाई का खतरा बना हुआ है. लिहाजा इस्कॉन इन 3 उपायों का इस्तेमाल कर बांग्लादेश में अपने खिलाफ चलाए जा रहे प्रोपेगेंडा को नाकाम करने की लड़ाई लड़ सकता है.
इस्कॉन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच है विकल्प
- बांग्लादेश में चल रही क़ानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई पर पूरी ताक़त से लड़ाई लड़े.
- इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, लिहाजा वैश्विक मंच पर इसे धार्मिक स्वतंत्रता के हनन के तौर पर उठाया जाए.
- ICC में बांग्लादेश सरकार के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए.
अदालत ने क्यों खारिज की याचिका?
हाईकोर्ट ने कहा कि सभी धर्मों के लोग बांग्लादेश में सौहार्द और आपसी सम्मान के साथ रहते हैं। सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, इसलिए इस मामले में चिंता की जरूरत नहीं है।