बिहार में शिक्षकों को तगड़ा झटका… हाई कोर्ट ने शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर लगाई रोक
Teacher Transfer Posting News: बिहार में करीब पांच लाख सरकारी टीचर्स को बड़ा झटका लगा है। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग फिलहाल अटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार (19) नवंबर) को ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। एक याचिका प सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार में शिक्षकों के तबादले पर रोक लगा दी है। इस आदेश से ट्रांसफर का इंतजार कर रहे लाखों शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। औरंगाबाद के कुछ शिक्षकों ने ट्रांसफर नीति के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो स्थानांतरण नीति में कुछ बदलाव भी किए जाएंगे. उन्होंने कहा कि अभी जो शिक्षक जहां हैं, वहीं नियुक्त होंगे. 5 चरण की सक्षमता परीक्षा के बाद उन शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.
क्या है हाईकोर्ट का आदेश?
जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार से तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक वे अपना स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें.
स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें: शिक्षा मंत्री
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि स्थानांतरण नीति में कई व्यवहारिक दिक्कतें हैं. शिक्षक संगठनों ने आकर विभाग को जो भी बातें बताईं हैं, विभाग भी इसे महसूस कर रहा है. फिलहाल शिक्षक अभी जिस विद्यालय में है, वहीं विशिष्ट शिक्षक के तौर पर योगदान करेंगे. पांच चरण की सक्षमता के बाद शिक्षकों का स्थानांतरण होगा.
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