चन्दन गुप्ता हत्याकांड में NIA का बड़ा फैसला… 28 आरोपियों को कल सुनाएगा सजा

Chandan Gupta Murder Case: गुरुवार को लखनऊ की NIA कोर्ट ने चर्चित मामले चन्दन गुप्ता हत्याकांड पर फैसला सुनाया। कासंगज में तिरंगा यात्रा के दौरान हुए दंगे में मारे गए चंदन गुप्ता की हत्या में 28 आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि 2 लोगों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बताया जा रहा कि इस मामले में कल यानी शुक्रवार को सजा सुनाई जायेगी।

करीब 8 साल पुराने मामले में चंदन के पिता ने कासगंज थाने में 20 नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। जिसका फैसला आज आ गया है। 28 आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ है। यह फैसला आने के बाद कासगंज जिले में पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है।

क्या है पूरा मामला?
26 जनवरी 2018 को कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश का ध्यान खींचा और कासगंज में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम, नसीम और सलीम समेत 117 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाद में SIT ने 24 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

दोषियों को सजा का आदेश
चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में स्थिति बेहद संवेदनशील हो गई थी। इस मामले में चंदन के पिता, सुशील गुप्ता ने थाना कासगंज में 20 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। एनआईए कोर्ट ने आठ साल पुराने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोषियों को सजा का आदेश दिया है।

पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे थे
तिरंगा यात्रा के दौरान हुए बवाल में कासगंज का माहौल खराब हो गया था। इसके बाद शहर में उपद्रव और आगजनी हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने कुल 49 लोगों को अरेस्ट किया था। चंदन गुप्ता के परिवार ने इस मामले पर पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे।

धरने पर बैठे थे चंदन के पिता
8 साल चली इस कानूनी लड़ाई में चंदन के पिता ने काफी संघर्ष किया। आरोपी पक्ष ने हाई कोर्ट में अपील करके पांच नवंबर तक एनआईए कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। चंदन के पिता इसके बाद हजरतगंज में गांधी प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं नहीं हटूंगा। हालांकि, बाद में पुलिस ने कई कारण बताते हुए उन्हें समझाया और वह देर शाम धरने से हट गए।

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