BRS नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत… इन शर्तों पर दी जमानत
K Kavitha Bail: दिल्ली में कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के. कविता को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. शीर्ष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी है. उन्हें 10-10 लाख रुपये के 10-10 लाख के दो बेल बॉन्ड पर रिहा किया गया।
कोर्ट ने मामले में की जा रही जांच को लेकर सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की खिंचाई की. के कविता तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी हैं. आपको बता दें कि उन्हें ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने बीआरएस नेता को 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता अपने ऊपर सभी आरोपों से इनकार करती आई हैं.
ईडी ने लगाए थे सबूत नष्ट्र करने के आरोप
ईडी ने आबकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने के कविता पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बीआरएस नेता के कविता पर इस मामले में अपनी भूमिका छिपाने के लिए कई सबूतों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। ईडी ने चार्जशीट में बताया कि उन्हें के कविता के पास से 9 मोबाइल फोन मिले थे लेकिन उनमें से सभी फोन फॉर्मेट थे। किसी में भी कोई डेटा नहीं था। ईडी ने ये भी कहा कि के. कविता ने फाइव स्टार होटल में 10 लाख रुपये का एक कमरा बुक किया था। इसके साथ ही के कविता गवाहों को भी प्रभावित करने में शामिल थीं।
SC ने ईडी और सीबीआई से माँगा सबूत
SC ने ईडी और सीबीआई से पूछा कि के. कविता के खिलाफ आपके पास क्या सबूत है? के.केविता ने भारतीय राजनीति और लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। के. कविता पढ़ी लिखी महिला है। समाज में उनकी पकड़ है। इस पर ASG राजू ने कहा लेकिन ये सब जमानत का आधार नहीं हो सकता। CDR से पता चला है कि आरोपियों से फोन पर बात की गई है।
क्यों न दी जाए जमानत?
SC ने कहा कि फोन फॉर्मेट करना और सबूत मिटाना दोनों अलग-अलग बातें है। आप साबित करिए कि उन्होंने सबूत मिटाए है। जांच पूरी हो चुकी है, आरोपत्र दाखिल हो चुके है। इस मामले में 493 गवाह है। वो महिला हैं। उनको जमानत क्यों नहीं दी जाए? इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने BRS नेता के. कविता को ED और CBI दोनों मामलों में जमानत दे दी।
साथ ही कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक को 10 लाख रुपये का जमानत बांड भरने, गवाहों से छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने का निर्देश दिया है। जानकारी के लिए बता दें के. कविता 5 माह से जेल में बंद हैं।
यह भी पढ़ें…