
अब यूपी में बिना नक्शा पास कराए बना सकेंगे घर, NOC के नियमों में बड़ा बदलाव…
UP News: योगी सरकार ने यूपी में 1000 वर्गफीट तक के घर बनाने के लिए नक्शा पास कराने की अनिवार्यता खत्म की. 7-15 दिन में अनुमति न मिलने पर स्वीकृत मान लिया जाएगा.
UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत मिली है. शासन ने राहत देते हुए भवन निर्माण नियमों में बड़ा बदलाव किया है. अब राज्य में यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 वर्गफीट तक का प्लॉट है, तो मकान निर्माण के लिए नक्शा पास कराना अनिवार्य नहीं होगा. ये बदलाव खास तौर पर छोटे प्लॉट मालिकों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है. 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र पर्याप्त होगा. नए नियमों से भवन निर्माण प्रक्रिया सरल होगी.
स्वतः स्वीकृत होगी NOC
इसके अलावा, जिन निर्माणों में विभिन्न विभागों से NOC की जरूरत होती है, उनके लिए अब समयसीमा तय कर दी गई है. विभागों को 15 दिन के भीतर NOC जारी करनी होगी. यदि तय समय सीमा पर विभाग एनओसी नहीं देते हैं तो यह स्वतः स्वीकृत (Deemed Approval) मानी जाएगी. सरकारी सूत्रों की मानें तो ये नियम जल्द ही पूरे राज्य में लागू होने वाला है. इससे न केवल निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता और तेजी आएगी, बल्कि लोगों को अनावश्यक देरी और भ्रांतियों से भी राहत मिलेगी.
आम लोगों को बड़ी राहत
ये नियम जल्द ही लागू होने की उम्मीद है. यदि ऐसा हो जाता है तो आम लोगों को निर्माण कार्य में बड़ा फायदा होगा. लोगों को दफ्तरों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी. साथ ही साथ अन्य स्वीकृति या एनओसी के लिए भी जो समय लगता था, वो भी अब निश्चित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा.
नक्शा पास करने की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन उपविधियों में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है. अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. इसके अतिरिक्त 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा।
छोटे प्लॉट पर भी बना सकेंगे अपार्टमेंट
पहले जहां अपार्टमेंट के लिए 2000 वर्गमीटर प्लॉट अनिवार्य था, अब 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति मिल सकेगी. साथ ही अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्गमीटर पर्याप्त होगा.
नक्शा पास करने में NOC का नियम बदला
हर विभाग के लिए NOC देने की 7 से 15 दिन की समयसीमा तय की गई है. समय पर NOC न देने पर उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा. 25% हिस्से में अब आप नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या फिर वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, CA जैसे प्रोफेशनल्स अपने दफ्तर चला सकेंगे — इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा.
अब 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें और दफ्तर खोले जा सकेंगे. वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स कम चौड़ाई वाली सड़कों पर भी अपने ऑफिस खोल सकते हैं. अब 45 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी ऊंचाई की इमारत बनाने की इजाजत मिलेगी. साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी अब 3 गुना तक बढ़ाया गया है.