
New GST Rate List: देशभर में आज से GST 2.0 लागू, जानें क्या सस्ता और क्या महंगा?
New GST Rate List: भारत के टैक्स सिस्टम में आज एक ऐतिहासिक बदलाव लागू हो गया है। नया जीएसटी 2.0 पूरे देश में प्रभावी हो चुका है, जो आम नागरिकों को राहत प्रदान करने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम है।
New GST Rate List: आज 22 सितंबर से नई जीएसटी दर (New GST Rates) देशभर में लागू हो गई है। जीएसटी (नया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) रेट कट (GST Rate Cut) को मोदी सरकार का तोहफा कहा जा रहा है। नई जीएसटी दर आने से कई चीजें सस्ती हुई है। वहीं कुछ चीजों पर अब शून्य टैक्स वसूला जाएगा। अब से नीचे दिए वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। आइए इनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं।
इन सामानों पर ‘0’ जीएसटी
सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म के तहत कई सामानों के जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है, तो कई आइटम्स को जीएसटी फ्री भी कर दिया है. जिन पर अब जीरो जीएसटी लगेगा, इनमें यूएचटी दूध, छेना-पनीर, पिज्जा, सभी तरह की ब्रेड, रेडी टू ईट रोटी, रेडी टू ईट पराठा हैं। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा से जुड़े सामानों में पेंसिल, कटर, रबर, नोटबुक, नक्शे-चार्ट, ग्लोब, वॉटर सर्वे चार्ट, एटलस, प्रैक्टिस बुक, ग्राफ बुक, लैबोरेटरी नोटबुक पर भी 12% की जगह अब शून्य जीएसटी कर दिया गया है।
दवाएं और हेल्थ-लाइफ पॉलिसी पर जीएसटी खत्म करते हुए सरकार ने राहत दी है. जहां 33 जीवन रक्षक दवाओं पर अब तक लागू 12 फीसदी जीएसटी को खत्म करते हुए इसे जीरो किया गया है, इनमें तीन कैंसर की दवाइयां भी शामिल हैं. इसके अलावा इंडिविजुअल हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी पूरी तरह से जीएसटी मुक्त किया गया है।
खाने-पीने की चीजें अब सस्ती
आज से रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली कई चीजें सस्ती हो गई हैं. पहले इन पर 12% टैक्स लगता था, लेकिन अब इन्हें 5% स्लैब में रखा गया है. इसका मतलब ये है कि अब साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, बिस्किट, नमकीन, जूस और घी जैसी चीजें पहले से कम दाम में मिलेंगी. अब सैलून, स्पा, जिम और योगा जैसी सेवाओं पर 18% की जगह सिर्फ 5% जीएसटी लगेगा।
फ्रिज, AC, TV पर भी राहत
अब महंगे घरेलू उपकरण जैसे एयर कंडीशनर, फ्रिज, डिशवॉशर और बड़े टेलीविजन सस्ते हो गए हैं. पहले इन पर 28% टैक्स लगता था, अब इसे घटाकर 18% कर दिया गया है. इससे इनकी कीमतों में करीब 7 से 8 प्रतिशत तक कमी आएगी. घर बनाने वालों के लिए भी खुशखबरी है. अब सीमेंट पर भी कम टैक्स लगेगा, जिससे मकान बनाना पहले से सस्ता हो जाएगा.
टू-व्हीलर और छोटी कारें भी सस्ती
ऑटोमोबाइल सेक्टर को भी इस नए जीएसटी से राहत मिली है. छोटी कारें, जिनका इंजन 1200 सीसी से कम है, अब सस्ती होंगी क्योंकि उन पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है. 350cc से कम की बाइक और स्कूटर भी 18% टैक्स दर में आ गए हैं, जिससे इनकी कीमतों में कमी आएगी.
पहले जीएसटी में कई तरह के टैक्स स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%. इससे न केवल व्यापारियों को उलझन होती थी बल्कि आम लोगों को भी समझ नहीं आता था कि किस चीज पर कितना टैक्स लग रहा है. अब सरकार ने इसे सरल और सीधा बना दिया है. अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे 5% और 18%. हालांकि कुछ चीजों पर सरकार ने ज्यादा टैक्स रखा है, जिसे ‘सिन टैक्स’ कहा जाता है. ये वो चीजें हैं जो सेहत के लिए नुकसानदायक मानी जाती हैं — जैसे तंबाकू, शराब और पान मसाला. इन पर 40% टैक्स रहेगा. वहीं कुछ चीजों पर GST रेट को शून्य कर दिया गया है.





