उप्र पंचायत चुनाव: मतगणना में प्रत्याशी और एजेंट को इस तरह मिलेगी एंट्री, जानें प्रोटोकॉल

लखनऊ। उप्र पंचायत चुनाव के प्रत्याशी और उनके अभिकर्ता (एजेंट) कोरोना के रैपिड एंटीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखा कर भी मतगणना स्थल पर जा सकेंगे।

यही नहीं कोविड -19 वैक्सीनेशन कोर्स पूरा कर चुके यानी दोनों डोज लगवा चुके प्रत्याशी व एजेंटों को उनकी रिपोर्ट देखकर मतगणना स्थल में जाने दिया जाएगा।

जबकि बुधवार को जारी आदेश में कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट दिखाने के बाद ही मतगणना स्थल में प्रवेश की अनुमति दी गई थी।

गुरुवार को सभी ग्रामीण सीएचसी पर जांच कराने वालों की भारी भीड़ को देखने के बाद जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने गुरुवार देर रात मतगणना को लेकर यह नया आदेश जारी किया है।

आदेश में कहा गया है कि सभी प्रत्याशियों व अभिकर्ताओं को मतगणना शुरू होने के 48 घण्टा पहले की आरटीपीसीआर या रैपिड एण्टीजन टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट या  कोविड -19 वैक्सीनेशन कोर्स पूर्ण किये जाने की रिपोर्ट दिखाए जाने पर मतगणना स्थल में प्रवेश मिल जाएगा।

इसके साथ ही मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर व थर्मामीटर से टेस्ट करने के बाद स्वस्थ पाये जाने पर ही प्रत्यासी या एजेंट को मतगणना केन्द्र में प्रवेश दिया जाएगा। मतगणना के दौरान सभी केन्द्रों पर कोविड प्रोटोकाल का शत प्रतिशत पालन कराया जाएगा

Back to top button