सहमति से सेक्स…रेप है या नहीं, Extra Marital Affairs पर SC का बड़ा फैसला
Supreme Court News: सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में यह साफ किया है कि शादी के झूठे वादे पर सहमति से बनाए गए यौन संबंध को बलात्कार (रेप) नहीं माना जा सकता, जब तक यह साबित न हो कि वह संबंध केवल शादी के वादे पर आधारित था।
मुंबई के खारघर पुलिस स्टेशन में महेश दामू खरे के खिलाफ वनिता एस जाधव द्वारा दर्ज कराई गई सात साल पुरानी एफआईआर पर फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह की पीठ ने कहा कि यह एक चिंताजनक प्रवृत्ति है, कि सहमति से संबंध बनाए जाते हैं, जो लंबे समय तक चल रहा है और कड़वाहट आने पर इसे बलात्कार करार देने की मांग की जाती है.
क्या है मामला?
यह मामला मुंबई का है। जहाँ एक विवाहित व्यक्ति खरे और एक विधवा महिला जाधव ने बीच शारीरिक संबंध साल 2008 से ही थे। बाद में विधवा महिला जाधव ने अपने प्रेमी पर धोखेबाजी का आरोप लगाते हुए कहा कि उसने शादी का वादा किया था। जिसके बाद उसने शारीरिक संबंध बनाये। लेकिन बाद में वह अपनी बातों से मुकर गया और शादी नहीं की। बाद में महिला ने इसकी शिकायत दर्ज कराई और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। जहाँ मामले पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने महिला की रिपोर्ट ख़ारिज कर दी।
मामले पर कोर्ट ने जताई चिंता
सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामलों को लेकर चिंंता जताई है. कोर्ट ने की शादी से पहले आपसी सहमति से शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं, बाद में अनबन होने पर केस दर्ज कराया जाता है. इस तरह की घटनाएं चिंंताजनक हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर महिला ने जानबूझकर लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए, तो इसे केवल शादी के वादे पर आधारित नहीं कहा जा सकता।
लंबे समय तक शारीरिक संबंध
कोर्ट ने कहा कि यदि महिला किसी पुरुष के साथ लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाती है, तो यह नहीं कहा जा सकता कि वह केवल शादी के वादे के कारण था। कोर्ट ने यह भी कहा कि महिला के पास शारीरिक संबंध बनाने के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत पसंद या बिना किसी औपचारिक विवाह के संबंध बनाना।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन संबंध के लिए सहमति के आधार पर शादी करने के झूठे वादे के उल्लंघन की शिकायत महिला को तत्परता के साथ दर्ज करानी चाहिए. यह वर्षों तक शारीरिक संबंध जारी रखने के बाद नहीं करायी जानी चाहिए.
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