केजरीवाल के रिहाई पर 10 मई तक फैसला, ED ने दायर किया हलफनामा

Arvind Kejriwal: सुप्रीम कोर्ट कथित एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर 10 मई को अपना फैसला सुनाने वाला है. इससे एक दिन पहले यानि आज गुरुवार को ईडी ने अंतरिम जमानत याचिका पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है.

ईडी ने अपने हलफनामा में लिखा, चुनाव प्रचार मौलिक अधिकार नहीं. सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को ईडी की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने लोकसभा चुनाव के कारण अरविंद केजरीवाल के प्रति किसी भी तरह की नरमी दिखाने का कड़ा विरोध किया था और कहा था कि आप के राष्ट्रीय संयोजक को अंतरिम जमानत देना राजनेताओं के लिए एक अलग वर्ग बनाने जैसा होगा.

ASG को दलीलें देने का मिलेगा मौका
अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है। उनकी याचिका पर बीते मंगलवार (7 मई) को सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा था कि वो अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने पर सोच सकती है। पक्ष और विपक्ष की दलालों को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की पीठ का नेतृत्व करने वाले जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू को शुक्रवार को अपनी दलीलें देने के लिए तैयार रहने को कहा था।

अंतरिम जमानत पर हो सकता है विचार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आदतन अपराधी नहीं। लोकसभा चुनाव पांच साल में आता है और इसलिए प्रचार के लिए उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है। हालांकि, ईडी ने इसका पुरजोर विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट 10 मई को इस मामले की सुनवाई के बाद फैसला सुना सकता है। माना जा रहा है कि सर्वोच्च अदालत में सुनवाई से पहले ईडी ट्रायल कोर्ट में चार्जशीट पेश कर सकती है। केंद्रीय जांच एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में इस तथ्य को रखकर अपना पक्ष मजबूत कर सकती है कि केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दायर की जा चुकी है।

मिली बेल तो भी बतौर मुख्यमंत्री काम नहीं कर पाएंगे
पीठ ने कहा था कि वह नहीं चाहती कि अगर केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करें, क्योंकि इससे हितों का टकराव होगा। बता दें कि केजरीवाल को शराब नीति मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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