सुनंदा पुष्कर मौत मामले में शशि थरूर बरी, दिल्ली की अदालत ने सुनाया फैसला

Sunanda Pushkar Shashi Tharoor

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज बुधवार को उन्हें बरी कर दिया। 

बता दें कि शशि थरूर को दिल्ली पुलिस ने आईपीसी की धारा 498 A (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा अत्याचार) और धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत आरोपी बनाया था।

फैसला आने के बाद शशि थरूर ने न्यायाधीश को धन्यवाद दिया और कहा कि यह पिछले साढ़े सात साल से एक पूर्ण यातना थी और अब उन्हें राहत मिली है।

दलीलों के दौरान थरूर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विकास पाहवा ने अदालत को बताया कि एसआईटी द्वारा की गई जांच में राजनेता के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उन्हें सभी आरोपों को पूरी तरह से बरी कर दिया जाय। 

इससे पहले बीते 27 जुलाई को भी सुनवाई हुई थी लेकिन तब शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगी गई थी। 

17 जनवरी 2014 को सुनंदा पुष्कर की हुई थी मौत

सुनंदा पुष्कर का नाम चर्चा में तब आया जब 2010 में उनकी शादी कांग्रेस नेता शशि थरूर से हुई। बता दें सुनंदा पुष्कर दिल्ली के एक फाइव स्टार होटल में 17 जनवरी 2014 की रात को मृत पाई गई थीं।

पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर के ऊपर मानसिक उत्पीड़न करने और हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था।

इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में शशि थरूर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इस मामले में पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार का नाम भी सामने आया था।

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