यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण शरण सिंह पर दिल्ली पुलिस का कड़ा रुख
Sexual Harassment Case: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष और यूपी के कैसरगंज से बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर लगे पहलवानों के यौन उत्पीड़न केस में सुनवाई हुई. इस दौरान दौरान दिल्ली पुलिस ने यात्रा और सीडीआर समेत अन्य दस्तावेज मांगने वाली बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी का विरोध किया. पुलिस ने कहा कि आरोपी दस्तावेज तलब करने की आड़ में दोबारा जांच की मांग कर रहा है, जिसका निर्देश नहीं दिया जा सकता है. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इसे 2 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया.
गौरतलब है कि बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के कथित यौन उत्पीड़न के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई आज हो रही है। एसीएमएम प्रियंका राजपूत की कोर्ट ने सुनवाई की। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने औपचारिक तौर पर आरोप तय किए थे।
कोर्ट ने सात धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकारा था। बृजभूषण ने कहा था कि हम ट्रायल का सामना करेंगे। ऐसे में उन्हें सुनवाई के दौरान मौजूद रहने का आदेश दिया गया।
पुलिस ने किया विरोध
बृजभूषण शरण सिंह शनिवार शाम 3 बजे के बाद कोर्ट पहुंचे और तकरीबन आधे घंटे बाद वहां निकलाए। उनके वकील ने यात्रा और सीडीआर समेत अन्य दस्तावेज व दोबारा जांच के लिए कोर्ट में आावेदन दिया है। जिस पर सुनवाई के दौरान पुलिस ने यह कहते हुए बृजभूषण शरण सिंह की अर्जी का विरोध किया है कि दस्तावेज तलब करने की आड़ में वह दोबारा जांच की मांग कर रहे हैं। यह निर्देश नहीं दिए जा सकते। फिलहाल, कोर्ट ने 2 जुलाई तक के लिए मामले को स्थगित कर दिया है।
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