
चहल और धनश्री के तलाक पर बड़ा फैसला, एलिमनी में देने होगे इतने करोड़?
Yuzvendra-Dhanashree Divorce : बॉम्बे हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा को उनके तलाक के मामले में छह महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की अनुमति दी है।
Yuzvendra-Dhanashree Divorce : बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को मुंबई की फैमिली कोर्ट को आदेश दिया है कि वह क्रिकेटर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) और धनश्री वर्मा के तलाक पर कल (20 मार्च) फैसला करे। धनश्री की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने छह महीने के कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की मांग की थी। साथ ही, यह भी सामने आया है कि चहल को तलाक के लिए पत्नी धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) को एलिमनी के रूप में 4.75 करोड़ रुपये देने होंगे।
कूलिंग ऑफ पीरियड लेने से भी किया इनकार
4 साल की शादी को तोड़ने के लिए युजवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा ने इतनी जल्दी दिखाई कि दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने पर सहमति जता डाली. उन्होंने शादी बचाने के लिए 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड लेने से भी इनकार कर दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने तलाक की याचिका के बाद 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड को माफ करने की याचिका को मंजूरी दे दी है.
सहमति की शर्तों के अनुसार, चहल ने अपनी पत्नी धनश्री को 4 करोड़ 75 लाख रुपये की एलिमनी देने पर सहमति व्यक्त की थी। हालांकि, क्रिकेटर ने अभी तक केवल 2 करोड़ 37 लाख और 55 हजार रुपये ही दिए हैं।
20 मार्च को होगा फैसला
इस रिपोर्ट के अनुसार, बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह कल (20 मार्च) को इस मामले का फैसला करेंगे। कोर्ट ने बताया कि चहल ने यह कदम इसलिए उठाया, क्योंकि 2025 इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू होने के कारण वह 21 मार्च से व्यस्त हो जाएंगे।
बाकी राशि का भुगतान न करने को अदालत ने गैर-अनुपालन का मामला माना, इसलिए प्रतीक्षा अवधि (cooling off period) की याचिका खारिज कर दी गई। फैमिली कोर्ट ने फैमिली काउंसलर की रिपोर्ट की जांच के बाद फैसला लिया, जिसमें गैर-अनुपालन के मामले को उजागर किया गया था।