
सुप्रीम कोर्ट से Jacqueline Fernandez को झटका, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ी याचिका खारिज
SC Refuses Jacqueline Fernandez Plea: सुकेश चंद्रशेखर का मामला जैकलीन फर्नांडिस का पीछा नहीं छोड़ रहा. दिल्ली हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस मामले को रद्द करने वाली याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है.
SC Refuses Jacqueline Fernandez Plea: बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट यानी ईसीआईआर को रद्द करने की मांग की थी। यह मामला कथित ठग सुकैश चंद्रशेखर से जुड़ा है, जो पहले ही कई धोखाधड़ी के मामलों में जेल में बंद है।
जैकलीन ने दायर की थी याचिका
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसमें एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में दर्ज ECIR (जो एफआईआर के बराबर है) को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने जैकलीन की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से कहा, “हम इस स्टेज पर दखल नहीं देंगे.” इस पिटीशन में जैकलीन ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के केस से जुड़ी Enforcement Case Information Report (ECIR) को रद्द करने की मांग की थी.
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क्या है ये पूरा मामला?
यह पूरा विवाद उस समय शुरू हुआ जब दिल्ली पुलिस ने सुकैश चंद्रशेखर के खिलाफ मामला दर्ज किया। उन पर आरोप है कि उन्होंने फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर्स शिविंदर सिंह और मलविंदर सिंह की पत्नियों से 200 करोड़ रुपये की ठगी की। इसी आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की और एक ईसीआईआर दर्ज किया।
ईडी का आरोप है कि सुकैश ने जैकलीन फर्नांडिस को महंगे तोहफे दिए और उनके संपर्क में रहे। इसी कारण एक्ट्रेस को इस केस में आरोपी बनाया गया।
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सुप्रीम कोर्ट से राहत न मिलने के बाद जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। अब उन्हें ट्रायल का सामना करना होगा और ईडी द्वारा जुटाए गए सबूतों के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ेगी। हालांकि, कानूनी जानकारों का कहना है कि अभी भी जैकलीन फर्नांडिस के पास आगे अपील और जमानत जैसे विकल्प खुले हैं।
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