इस तारीख तक फाइल कर दें अपना इनकम टैक्स रिटर्न, वर्ना लग जाएगा जुर्माना
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के चलते सरकार ने इस साल कई बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की अंतिम तिथि आगे बढ़ाई है।
2019-20 (असेसमेंट ईयर 2020-21) के लिए टैक्स रिटर्न अब 31 दिसंबर तक फाइल किया जा सकेगा। अगर आपने समय पर टैक्स रिटर्न नहीं फाइल किया तो आप पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
बता दें ITR फाइल करने देरी के कारण करदाता को जुर्माना तो भरना ही पड़ता है साथ ही कई तरह की इनकम टैक्स छूट भी आपको नहीं मिलती।
अगर रिटर्न 31 दिसंबर के बाद फाइल किया जाता है तो करदाता को 10,000 रुपए लेट फीस चुकानी होगी। ऐसे करदाता, जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा नहीं है उनको लेट फीस के रूप में 1000 रुपये ही देने पड़ते हैं।
देर से ITR फाइल करने के नुकसान
- आयकर कानून की धारा-10A और धारा-10B के तहत मिलने वाली छूट नहीं मिलती हैं।
- धारा-80IA, 80IAB, 80IC, 80ID और 80IE के तहत मिलने वाली छूट भी आपको नहीं मिलेगी
- आयकर कानून की धारा-80IAC, 80IBA, 80JJA, 80JJAA, 80LA, 80P, 80PA, 80QQB और 80RRB के तहत मिलने वाले डिडक्शन का लाभ भी नहीं मिलेगा।
- अगर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आप करेंट असेसमेंट ईयर के नुकसान को अगले वित्तीय वर्ष में नहीं ले जा सकते हैं।
ऐसे लोगों पर टैक्स गणना के मूल्य का 50 फीसद से लेकर के 200 फीसद तक जुर्माना लग सकता है। साथ ही ज्यादा वैल्यू वाले केसों में 7 साल की कठोर सजा हो सकती है।
ITR फाइल करते समय रखें इसका ध्यान
- अपनी सभी जानकारियों को सही-सही ITR फॉर्म में भरें। गलत जानकारी देने पर आपको रिफंड मिलने में मुश्किल होगी।
- जिस बैंक अकाउंट में इनकम टैक्स रिफंड चाहते हैं उस खाते को प्री-वैलिडेट (पहले से सत्यापित) करा लें ताकि आपको रिफंड मिलने में देरी न हो।
- इनकम टैक्स के नियमों के तहत अगर आपको एक साल में 50 हजार रुपए से अधिक कीमत का गिफ्ट मिला है तो इस पर आपको टैक्स देना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय इस बात का ध्यान रखना होगा।
- नियम के अनुसार, भारत के सभी टैक्स पेयर्स को बैंक खातों सहित सभी विदेशी संपत्तियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यदि आपके पास विदेशों में शेयरों में या म्यूचुअल फंड में निवेश है तो इसका विवरण भरने के दौरान सावधान रहें।