Delhi में GRAP-4 लागू होने के बाद भारी चालान… BS-4 वाहन मालिकों पर सख्ती

Delhi News: राजधानी दिल्ली में GRAP-4 नियमों के लागू होने के बाद वाहनों पर चालानों की संख्या में अचानक वृद्धि देखी जा रही है। बढ़ते प्रदूषण के चलते ट्रैफिक पुलिस ने वाहनों की जांच में अत्यधिक सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। इसके परिणामस्वरूप कई वाहन मालिकों को 20,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक के चालान काटे जा रहे हैं।

वाहन मालिकों का कहना है कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की सजा मुख्य रूप से बाहरी राज्यों के BS-4 वाहन मालिक भुगत रहे हैं।

चालान के विवादित मामले
सारांश गुप्ता (गुरुग्राम) ने बताया कि 16 दिसंबर को दिल्ली लौटते समय उनकी 2018 की BS-4 डीज़ल गाड़ी, जो हरियाणा में रजिस्टर्ड है, का अशोका सर्किल पर 40,000 रुपए का चालान काटा गया।

सारांश ने कहा,

“ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चालान 40,000 रुपए का होगा क्योंकि गाड़ी BS-4 है। मैंने रिश्वत देने से मना किया। एक घंटे बाद डिजीटल मैसेज आया कि चालान कट गया। मेरी बहन के नाम रजिस्टर्ड गाड़ी के लिए 20,000 रुपए और मेरे लिए 20,000 रुपए का चालान किया गया।”

इसी तरह अरुण गुप्ता (फरीदाबाद) ने बताया कि इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सेमिनार में आने के बाद उनके वाहन का ओखला सर्किल पर 22,000 रुपए का चालान काटा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि BS-4 वाहन दिल्ली में प्रतिबंधित हैं।

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ट्रैफिक पुलिस की व्याख्या
ट्रैफिक पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि GRAP-4 के तहत यदि किसी दूसरे राज्य की BS-4 या BS-3 गाड़ी दिल्ली आती है, तो:

वाहन मालिक पर 20,000 रुपए का चालान

चालक पर 20,000 रुपए का चालान

GRAP लागू होने के पहले महीने में 1,60,000 से अधिक चालान काटे गए, जिनमें 1 लाख से अधिक चालान बिना PUC वाली गाड़ियों के लिए थे।

विशेषज्ञों की राय
पूर्व ट्रांसपोर्ट डिप्टी कमिश्नर अनिल चिकारा ने कहा कि चालान काटने के लिए स्पष्ट SOP होना आवश्यक है।

“कानून के उल्लंघन के नाम पर 22,000 रुपए का चालान काटना उचित नहीं है। सरकार को स्पष्ट नियम बनाने चाहिए ताकि यह पता चल सके कि चालान क्यों काटा गया। ट्रैफिक कोर्ट और सामान्य कोर्ट अलग होने चाहिए।”

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शिकायत निवारण
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि चालान से संबंधित किसी भी शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 1095 पर संपर्क किया जा सकता है। पुलिस ने आश्वासन दिया कि शिकायतकर्ताओं की मदद की जाएगी।

GRAP-4 के लागू होने के बाद दिल्ली में बाहरी राज्यों के BS-4 वाहनों पर सख्ती बढ़ गई है। भारी चालान और डिजिटल प्रक्रिया ने कई वाहन मालिकों को परेशान कर दिया है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पष्ट नियम और SOP लागू होना जरूरी है, ताकि आम जनता न्यायसंगत तरीके से चालान का सामना कर सके।

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