चारा घोटाला: लालू यादव समेत 75 दोषी करार, 18 फरवरी को सुनाई जाएगी सजा

court hammer

रांची। बिहार के बहुचर्चित चारा घोटाले के अवैध निकासी के सबसे बड़े मामले में CBI स्‍पेशल कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आखिरकार आज आ गया। कोर्ट ने लालू यादव समेत 75 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया है।

विशेष न्यायाधीश एसके शशि ने मामले में छह महिलाओं समेत 24 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामले में अदालत 18 फरवरी को लालू और अन्‍य दोषियों को सजा सुनाएगी।

कोर्ट का फैसला आते ही बाहर मौजूद राजद नेताओं और कार्यकर्ताओं में मायूसी छा गई। कई नेता और कार्यकर्ता रोने लगे। सुनवाई और फैसला सुनाए जाते समय लालू यादव की बेटी और सांसद मी‍सा भारती उनके साथ मौजूद रहीं।

लालू के साथ इस केस के 98 अन्‍य आरोपियों पर आज फैसला आया है। सीबीआई कोर्ट में जज एसके शशि के फैसले को सुनने के लिए लालू यादव उनके ठीक सीधे बैठे हुए थे। कोर्ट की कार्यवाही शुरू हुई। सबसे पहले एक-एक कर सभी अभियुक्‍तों की हाजिरी लगाई गई।

कोर्ट ने इन सभी को फैसले के वक्‍त मौजूद रहने को कहा था। इनमें से ज्‍यादातर आरोपी 75 की उम्र पार कर चुके हैं।

बहुचर्चित चारा घोटाला में झारखंड के डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी को लेकर आज आने वाले फैसले को सुनने के लिए लालू यादव रविवार को ही पटना से रांची आ गए थे।

लालू को अब तक करोड़ों रुपयों के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका था। पांचवें मामले में आज फैसला आया।

लालू को चारा घोटाले के चार मामलों-देवगढ़, चाईबासा, रांची के डोरंडा कोषागार और दुमका मामले में जमानत मिल गई थी।

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