समय से पहले रिटायर किए गए IPS अमिताभ ठाकुर, गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश

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लखनऊ। यूपी के चर्चित आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को समय से पहले रिटायर कर दिया गया है। गृह मंत्रालय ने अमिताभ ठाकुर को लोकहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए यह फैसला लिया है। इस बारे में अमिताभ ठाकुर ने खुद ट्वीट कर जानकारी दी है।

गृह मंत्रालय के आदेश के बारे में जानकारी देते हुए अमिताभ ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा कि लोककहित में सेवा में बनाए रखे जाने के उपयुक्त न पाते हुए लोकहित में तात्कालिक प्रभाव से सेवा पूर्ण होने से पूर्व सेवानिवृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अमिताभ ठाकुर 1992 बैच के आईपीएस होने के साथ-साथ कवि व लेखक हैं। हमेशा चर्चा में रहे अमिताभ ठाकुर पिछली अखिलेश सरकार में मुलायम सिंह से विवाद का ऑडियो वायरल होने के निलंबित कर दिए गए थे। इसके बाद अमिताभ ठाकुर ने अखिलेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।

अमिताभ के खिलाफ पांच विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। उनके खिलाफ आरोप था कि 16 नवम्बर 1993 को आईपीएस की सेवा प्रारंभ करते समय अपनी संपत्ति का ब्योरा शासन को नहीं दिया। साथ ही उन्होंने 1993 से 1999 तक का वर्षवार संपत्ति विवरण शासन को एकमुश्त दिया।

आरोपपत्र में यह भी था कि अमिताभ ठाकुर के वर्षवार वार्षिक संपत्ति विवरण में कई भिन्नताएं हैं। उन्होंने अपनी पत्नी व बच्चों के नाम से काफी संख्या में चल एवं अचल संपत्तियां, बैंक व पीपीएफ जमा की हैं। उनको ऋण व उपहार प्राप्त हुए थे किन्तु उन्होंने इसकी सूचना शासन को नहीं दी।

इसके बाद अमिताभ ठाकुर कोर्ट गए। कोर्ट के आदेश पर उन्हें फिर बहाल किया गया। उन्होंने ड्यूटी तो ज्वाइन कर ली पर लाइम लाइट में नहीं आ पाए। आज गृहमंत्रालय ने समय से पहले उन्हें रिटायर कर दिया।

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