राज्यकर्मियों को अंतिम मौका… 10 मार्च तक डिटेल अपलोड करें, वरना रुक जाएगा वेतन

UP Government: उत्तर प्रदेश सरकार ने चल-अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत न करने वाले राज्य कर्मचारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। 31 जनवरी 2026 तक अनिवार्य संपत्ति विवरण ऑनलाइन अपलोड न करने वाले 47,816 कर्मचारियों को शासन ने अंतिम मौका दिया है।

सरकारी निर्देश के मुताबिक, संबंधित कर्मचारी यदि 10 मार्च 2026 तक अपना संपत्ति विवरण पोर्टल पर दर्ज कर देते हैं, तभी उनका जनवरी माह का वेतन जारी किया जाएगा। अन्यथा वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही पर जोर
सरकार का कहना है कि यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। राज्यकर्मियों के लिए हर वर्ष अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण देना अनिवार्य है, ताकि सेवा नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके।

विभागों को सख्त निर्देश
वित्त एवं कार्मिक विभाग की ओर से सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने विभाग में ऐसे कर्मचारियों की सूची तैयार करें, जिन्होंने अब तक विवरण अपलोड नहीं किया है। संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी (DDO) को भी स्पष्ट कर दिया गया है कि समयसीमा के बाद वेतन निर्गत न किया जाए।

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ऑनलाइन पोर्टल पर करना होगा अपलोड
शासन ने स्पष्ट किया है कि संपत्ति का ब्योरा केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। मैनुअल या ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। कर्मचारियों को अपनी चल संपत्ति (जैसे वाहन, आभूषण आदि) और अचल संपत्ति (जमीन, मकान आदि) का पूरा विवरण निर्धारित प्रारूप में दर्ज करना होगा।

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पहले भी दी जा चुकी है चेतावनी
गौरतलब है कि इससे पहले भी कर्मचारियों को कई बार समयसीमा बढ़ाकर अवसर दिया गया था, लेकिन बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने नियमों का पालन नहीं किया। अब शासन ने साफ कर दिया है कि 10 मार्च के बाद किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक सुधार की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता बढ़ेगी और जवाबदेही तय होगी।

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