रेप आरोपी ने कोर्ट में पेश किया “लिव-इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट”, तो मिल गई बेल…

Live In Relationship Agreement: मुंबई में रेप के मामले में एक हैरान कर देने वाली खबर आई है। गिरफ्तारी से पहले जमानत पाने के लिए शख्स ने एक दस्तावेज दिखाया कि उसे तुरंत जमानत मिल गई। आप इस खबर को पढ़कर चौंक जाएंगे।

पश्चिमी देशों में लिव इन रिलेशनशिप” (Live in Relationship) और उसके लिए बनाए जाने वाले एग्रीमेंट काफी प्रचलित हैं। ऐसे एग्रीमेंट अब भारत में भी दिखने लगे हैं। मुंबई में बलात्कार के आरोपी (Rape Accused) को इसी लिव इन एग्रीमेंट (Live In Relationship Agreement) के चलते अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई है। मुंबई की एक सत्र अदालत ने हाल ही में 29 साल की महिला से बलात्कार के आरोपी 46 साल के एक शख्‍स को जमानत दे दी है। आरोपी शख्‍स मुंबई के कोलाबा में रहता है।

रिलेशनशिप एग्रीमेंट की चल रही छानबीन
29 साल की महिला शिकायतकर्ता ने मुंबई की एक अदालत में कहा कि इसमें उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। पुलिस ने बताया कि महिला बुजुर्गों की देखभाल का काम करने वाली केयर टेकर हैं। वहीं आरोपी एक सरकारी कर्मचारी है। महिला के एग्रीमेंट के बारे में दिए गए बयान को लेकर एग्रीमेंट की छानबीन चल ही है कि वह सही है या फर्जी है। महिला का आरोप है कि साथ में रहने के दौरान उसके साथी ने उसके साथ कई बार रेप किया। उस आदमी ने उससे शादी करने का वादा किया था, लेकिन बाद में मुकर गया।

लिव इन अग्रीमेंट में क्या लिखा है-

इस सात-सूत्रीय समझौते की तारीख के मुताबिक 1 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक दोनों साथ रहेंगे। इसमें लिखा है कि इस दौरान दोनों एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करेंगे.

इसमें लिखा है कि महिला पुरुष के साथ उसके घर पर रहेगी और यदि किसी भी मामले में उसे उसका व्यवहार गलत लगता है तो वे कभी भी अलग हो सकते हैं. मगर इसके लिए एक महीने का नोटिस देना होगा. इसके चौथे पैरा में कहा गया है कि महिला के साथ रहने के दौरान उसके रिश्तेदार उसके घर नहीं आ सकते। महिला पुरुष को किसी भी तरह की मानसिक पीड़ा नहीं पहुंचाएगी।

इसमें यह भी लिखा है कि महिला गर्भवती हो जाती है, तो पुरुष को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा. अगर महिला के उत्पीड़न से पुरुष को किसी भी तरह की मानसिक चोट पहुंचती है तो महिला को जिम्मेदार ठहराया जाएगा.

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