
सांसद नवनीत राणा व उनके पति को मिली बेल, इन शर्तों का करना होगा पालन

मुंबई। महाराष्ट्र के अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को स्पेशल कोर्ट ने आज जमानत दे दी। सीएम उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने के ऐलान के चलते उन्हें जेल भेजा गया था।
नवनीत राणा की बेल पर अदालत ने 2 मई को सुनवाई की थी, लेकिन फैसला न लिखे जाने के चलते इसे सुरक्षित रख लिया गया था। अदालत ने आज नवनीत राणा और उनके पति को बेल दिए जाने का आदेश देते हुए कुछ शर्तें भी रखीं।
कोर्ट ने 50 हजार रुपये के मुचलके पर बेल देते हुए शर्त रखी कि वे इस मुद्दे पर जेल से बाहर आने पर मीडिया से बात नहीं कर सकते।
इसके अलावा यदि दंपति की ओर से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है तो भी उनकी जमानत को रद्द किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि राणा कपल को जांच के दौरान एजेंसियों को पूरा सहयोग करना होगा।
इसके अलावा उन्हें मीडिया में किसी तरह का इंटरव्यू देने की अनुमति भी नहीं मिली है। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद नवनीत राणा और रवि राणा आज शाम तक जेल से बाहर आ सकते हैं।
गौरतलब है कि नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा ने 23 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास ‘मातोश्री’ के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कही थी। इस दौरान बड़ी संख्या में शिव सैनिक राणा दंपति के घर के बाहर पहुंचे थे और प्रदर्शन किया था।
इसके बाद मुंबई पुलिस ने राणा दंपति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। 24 अप्रैल को राणा दंपति को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।