RG Kar मामले में कोर्ट का फैसला, संजय रॉय को सुनाई उम्रकैद की सजा
Kolkata Rape-Murder Case: आरजी कर अस्पताल की ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ रेप-हत्या के मामले में कोलकाता की सियालदा कोर्ट ने संजय रॉय को उम्र कैद की सजा सुनाई।
Kolkata Rape-Murder Case: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के आरजी कर मामले में सोमवार को सजा का एलान कर दिया गया है। कोर्ट ने दोपहर 2.45 बजे अपना फैसला सुनाते हुए दोषी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई। इससे पहले फैसला दोपहर साढ़े बजे के बाद सुनाया जाना था, लेकिन कोर्ट ने दोषी और अन्य के आखिरी बयान सुनने के बाद फैसला दोपहर 2.45 बजे तक के लिए सुरक्षित रख लिया था।
खुद को बता रहा निर्दोष
इधर, आरोपी रॉय खुद को निर्दोष बता रहा है। उसने कोर्ट में कहा, ‘मुझे बगैर किसी कारण के फंसाया जा रहा है। मैंने आपको पहले बताया है कि मैं हमेशा रुद्राक्ष की चेन पहनता हूं। अगर मैंने अपराध किया होता, तो वो अपराध वाली जगह पर टूट जाती। मुझे बोलने का मौका ही नहीं दिया गया। उन लोगों ने मुझसे जबरन पेपर पर साइन कराए। मुझे बोलने का मौका नहीं मिला। आपने भी यह सब देखा है सर। मैंने आपको पहले भी बताया है।’
ट्रेनी महिला डॉक्टर का शव अगस्त 2024 में कोलकाता के अस्पताल परिसर में मिला था. विशेष अदालत के न्यायाधीश अनिर्बान दास ने 18 जनवरी को रॉय को दोषी ठहराया था. दोपहर लगभग 12 बजे स्पेशल कोर्ट में कार्यवाही शुरू होगी. शुरुआत में न्यायाधीश रॉय और पीड़िता के माता-पिता को मामले पर अपना अंतिम बयान देने की अनुमति देंगे. इसके बाद विशेष अदालत के न्यायाधीश मामले में सजा सुनाएंगे. इन धाराओं में सजा-ए-मौत का प्रावधान है