केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से झटका, नहीं बढ़ेगी अंतरिम जमानत
Arvind kejriwal: दिल्ली शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सीएम केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सीएम केजरीवाल की स्वास्थ्य जांच के लिए अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग वाली याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।
सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने ये कहते हुए इनकार किया कि इसपर फैसला चीफ जस्टिस डी. वाई चंद्रचूड़ ही करेंगे।इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल को अब 2 जून को सरेंडर करना
1 जून तक जमानत पर हैं सीएम केजरीवाल
1 जून तक अंतरिम जमानत पर हैं। दिल्ली में कथित शराब नीति घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। कुछ दिनों पहले केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 10 मई से 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई थी। सीएम केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा।
शीर्ष अदालत की रजिस्ट्री ने आवेदन स्वीकार करने से इनकार करते हुए कहा कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए निचली अदालत में जाने की छूट दी गई है, इसलिए याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। मंगलवार को न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की अवकाश पीठ ने मुख्यमंत्री की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी की दलीलों पर ध्यान दिया और कहा कि अंतरिम याचिका को सूचीबद्ध करने पर निर्णय सीजेआई द्वारा लिया जा सकता है।