मनीष सिसोदिया को 530 दिन बाद मिली जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने बताई वजह

Manish Sisodia Bail: सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया को जमानत देते हुए कहा कि सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना न्याय का अपमान होगा।

Manish Sisodia Bail Update: दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले (Delhi Excise Policy Scam) में जेल में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आखिरकार आज जमानत (Manish Sisodia Bail) मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ईडी और सीबीआई केस में शुक्रवार को जमानत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल में देरी की वजह से उन्हें राहत दी है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत पर बहस सुनकर छह अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने बताई वजह

जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है।कोर्ट ने कहा कि सिसोदिया की जड़ें समाज में गहरी जुड़ीं हैं और इसलिए वह भाग नहीं सकते हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि सबूत जब्त किए जा चुके हैं और इसलिए इनसे छेड़छाड़ की संभावना नहीं है। कोर्ट ने जांच एजेंसियों की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि ट्रायल में देरी की वजह खुद मनीष सिसोदिया हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि ट्रायल में देरी के मामलों में निचली अदालतों को उदारता से जमानत पर विचार करना चाहिए। 

सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं।

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