CM केजरीवाल को SC से राहत नहीं, अब 26 जून को सुनवाई

Delhi Excise Policy Case: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अंतरिम रोक हटाने से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए. अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना उचित नहीं है. एससी ने कहा, हम याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेंगे. 

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत नहीं मिली. जमानत पर रोक के खिलाफ अब 26 जून को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी. याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने शुक्रवार को केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. इससे एक दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें नियमित जमानत दे थी.

शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर रोक के खिलाफ अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली. जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे. हम बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेंगे. यानी केजरीवाल की याचिका पर 26 जून को सुनवाई होगी.

याचिका में दिल्ली HC के आदेश को दी गई है चुनौती

याचिका में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगाई थी. शराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को अरविंद केजरीवाल को नियमित जमानत दी थी लेकिन लोअर कोर्ट के इस फैसले को ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी. इस पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि सुनवाई पूरी होने तक बेल पर रोक रहेगी. इसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया.

दिल्ली हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

21 जून को दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि हम 2/3 दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख रहे हैं. आदेश सुनाए जाने तक ट्रायल कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है. कहा जा रहा है कि कोर्ट अगले सप्ताह अपना फैसला सुना सकता है.

21 मार्च को हुए थे गिरफ्तार

दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED ने अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजे थे. इसके बाद वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. जांच एजेंसी के समक्ष पेश न होने और कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद ईडी ने केजरीवाल को 21 मार्च को उनके घर से गिरफ्तार किया था. 10 दिनों तक ED की हिरासत में रहने के बाद 1 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया था.

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