Mutation के नाम पर अब नहीं देने होंगे भारी रकम, जानें लखनऊ नगर निगम की नई दरें
Lucknow News: लखनऊ नगर निगम म्यूटेशन शुल्क को और भी कम करने की तैयारी में है। अब म्यूटेशन के लिए अधिकतम 15 हजार रुपये खर्च करने होंगे। ब्लड रिलेशन में म्यूटेशन के लिए भवन स्वामी को सिर्फ 5 हजार नामांतरण शुल्क देना होगा। नगर निगम में अब तक प्रॉपर्टी की कीमत का एक फीसदी म्यूटेशन शुल्क लिया जाता था। अगर पांच करोड़ रुपये की प्रापर्टी है तो म्यूटेशन के लिए पांच लाख रुपये देने होते हैं। नए फैसले पर मंगलवार को कार्यकारिणी की बैठक में मुहर लगने के बाद यह शुल्क सात स्लैब में फिक्स कर दिया जाएगा। नया शुल्क दीपावली के बाद एक नवंबर से लागू कर दिया जाएगा।
भवन के वार्षिक मूल्य के हिसाब से ही म्यूटेशन शुल्क लिया जाएगा। इसमे निम्न व सामान्य वर्ग के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। यह शुल्क वार्षिक मूल्य के हिसाब से 35 सौ से लेकर 15 हजार तक हो सकेगा। अभी तक सभी तरह के म्यूटेशन शुल्क दस हजार रखा गया था। रक्त संबंधित, वसीयत, पारिवारिक समझौते और बंटवारे का म्यूटेशन शुल्क पूर्व की तरह पांच हजार ही होगा।
एक नवम्बर से लागू होगी नई दरें
कार्यकारिणी की 9 सितंबर को हुई बैठक में नामांतरण शुल्क घटाने का फैसला किया गया था। इसके बाद से नगर निगम में म्यूटेशन का काम नई दरों के इंतजार में रुक गया। हर जोन में म्यूटेशन से जुड़े 200 से 250 मामले पेंडिंग हैं। म्यूटेशन न होने से कई भवन स्वामियों को बैंक लोन तक नहीं मिल रहा है। इसे देखते हुए नगर निगम नई दरें 1 नवंबर से लागू कर देगा।
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नया शुल्क स्लैब
संपत्ति की कीमत | शुल्क |
5 लाख तक | 3500 रुपये |
5 से 10 लाख तक | 5500 रुपये |
10 से 20 लाख तक | 7500 रुपये |
20 से 30 लाख तक | 9500 रुपये |
30 से 40 लाख तक | 11500 रुपये |
50 से 60 लाख तक | 13500 रुपये |
60 लाख से अधिक | 15000 रुपये |
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30 दिन में दाखिल करनी होगी आपत्ति
म्यूटेशन के लिए नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन के बाद आपत्ति के लिए 45 दिन मिलते थे। अब आवेदन के बाद 30 दिन में आपत्ति दाखिल करनी होगी। आपत्ति के साक्ष्य की जांच के बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। वहीं, फर्जी दस्तावेज के सहारे म्यूटेशन के लिए आवेदन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। यह दंड नगर निगम अधिनियम 555 प्रविधान के तहत लागू किया जाएगा।
देने होंगे ये साक्ष्य
- भवन स्वामी की मृत्यु पर: उत्तराधिकारी होने के नाते खानदानी सजरा, शपथ पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र
- पंजीकृत विक्रयनामा: पंजीकृत विक्रयनामे की प्रति और शपथ पत्र
- वसीयत: वसीयत की फोटोकॉपी
- गिफ्ट डीड: गिफ्ट डीड की कॉपी
- पारिवारिक समझौते पर: खानदानी सिजरे एवं पारिवारिक सिजरे की कॉपी
- न्यायालय के आदेशनुसार: न्यायालय के आदेश की प्रमाणित कॉपी
- हिब्बानामे के आधार पर: शपथ पत्र
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