Pakistan: आम चुनाव से पहले PTI को तगड़ा झटका, इमरान खान और शाह महमूद को 10 साल की सजा

पाकिस्‍तान में आम चुनाव से ठीक पहले इमरान खान और उनके करीबी पीटीआई नेता शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल जेल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि पीटीआई नेताओं को साइफर केस में यह सजा दी गई है। अदियाला जेल में सुनवाई के दौरान स्‍पेशल कोर्ट के जज ने यह सजा सुनाई।

इमेज क्रेडिट: सोशल मीडिया

पाकिस्तान से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आगामी आम चुनाव से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को बड़ा झटका लगा है। साइफर मामले में इमरान खान को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। माना जा रहा है कि 10 साल जेल की सजा के बाद अब इन दोनों के ही चुनाव लड़ने का रास्‍ता बंद हो गया है।

समाचार एजेंसी एएनआई ने पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बताया कि पीटीआई के संस्थापक इमरान खान और पार्टी के नेता शाह महमूद कुरैशी को सिफर मामले में 10-10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।

हालांकि अभी भी इमरान खान इस सजा को उच्‍च अदालतों में चुनौती दे सकते हैं लेकिन सेना के साथ चल रहे तनाव की वजह से उन्‍हें राहत मिलने की उम्‍मीद बहुत कम है। सुनवाई के दौरान जज ने कहा कि इमरान खान के वकील पेश नहीं हो रहे हैं और उन्‍हें सरकारी वकील दिया गया है। वहीं पूर्व विदेश मंत्री कुरैशी ने इस पर सवाल किया कि जब उनके वकील मौजूद नहीं हैं तो वह कैसे अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। जेल के अंदर ही यह सुनवाई की गई। चुनाव से ठीक पहले इमरान खान की पार्टी से उसका चुनाव चिन्‍ह बल्‍ला भी ले लिया गया था।

क्या है साइफर मामला?
साइफर मामला पाकिस्तान की सुरक्षा से जुड़ा है। खान पर गुप्त जानकारी का इस्तेमाल अपने निजी लाभ के लिए करने का आरोप है।
यह दस्तावेज मार्च, 2022 में वाशिंगटन स्थित पाकिस्तानी दूतावास द्वारा भेजा गया था और इसमें कानूनी रूप से एक गोपनीय सूचना थी।

गोपनीयता अधिनियम के तहत सुनाई गई सजा
रावलपिंडी की अदियाला जेल में स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश अबुल हसनत मुहम्मद जुल्करनैन ने आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत इमरान खान और महमूद कुरैशी को यह सजा सुनाई।
साइफर मामले में पिछले साल अगस्त में खान और कुरैशी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद अक्टूबर में हुई सुनवाई में खान और कुरैशी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। दोनों ने खुद को निर्दोष बताया और आरोप लगाया कि इसके पीछे ‘शक्तिशाली लोग‘ हैं, जो उन्हें बलि का बकरा बना रहे।

पिछले साल ही मामले में मिली थी जमानत
मामले में दिसंबर में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख रुपये के मुचलके पर इमरान को जमानत दी थी।
हालांकि, अन्य मामले होने के कारण खान जेल में ही रहे।कुछ दिनों बाद न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने कानूनी खामियों को देखते हुए विशेष कोर्ट को 11 जनवरी तक आगे की कार्यवाही करने से रोक दिया।
13 दिसंबर को इस मामले में दूसरी बार दोनों दोषी ठहराए गए और फिर स्पेशल कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई।

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