PAN CARD से जुड़े नियम में हुआ बदलाव, अगले महीने से हो जाएंगे प्रभावी

PAN card

नई दिल्ली। पैन कार्ड (PAN CARD-स्थायी खाता संख्या) एक विशिष्ट पहचान कार्ड है। आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड भी आपके लिए बहुत जरूरी है।

पैन कार्ड किसी भी बैंक में खाता खोलने, राशि निकालने या जमा करने, या आयकर देने वालों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। इसके साथ ही किसी भी वित्तीय दस्तावेजों या लेनदेन के साथ पैन कार्ड की जानकारी डालना अतिआवश्यक है। 

SEBI ने पैन लेने और उसके रखरखाव के बदले नियम

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जिंस डेरिवेटिव्स से जुड़े एक्सचेंज के सदस्यों द्वारा अपने ग्राहकों के पैन (स्थायी खाता संख्या) को लेने और उसके रखरखाव को लेकर अनुपालन के नियमों में बदलाव किया। साथ ही ई-पैन के उपयोग को बढ़ावा देने के उपाय किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2020 में तत्काल पैन सुविधा की घोषणा की गई थी। उसके बाद आयकर विभाग ने ई-पैन सुविधा की शुरुआत की। इसे बॉयोमेट्रिक सत्यापन व्यवस्था (आधार) आधारित ई-केवाईसी के जरिए तुरंत प्राप्त किया जा सकता है।

बाजार नियामक सेबी ने विशिष्ट ग्राहक कोड (यूसीसी) और पैन की अनिवार्य जरूरत से संबंधित प्रावधानों में बदलाव किया है।

नियामक ने कहा कि जिंस डेरिवेटिव्स वाले एक्सचेंज के सदस्यों के लिए जिंस डेरिवेटिव खंड में सौदा करने वाले अपने सभी ग्राहकों के लिए यूसीसी का उपयोग अनिवार्य होगा। ऐसे एक्सचेंज के सदस्यों को बिना यूसीसी का ब्योरा ‘अपलोड’ किए कारोबार की अनुमति नहीं होगी।

इसके लिए सदस्यों को जरूरी सत्यापन के बाद पैन प्राप्त करना और उसे अपने कार्यालय के रिकॉर्ड में रखने की आवश्यकता होगी।

हालांकि ई-पैन के मामले में सदस्यों को आयकर विभाग की वेबसाइट पर ई-पैन का सत्यापन करना होगा और अपने रिकार्ड में पैन की ‘सॉफ्ट कॉपी’ रखनी होगी। परिपत्र के प्रावधान एक अप्रैल, 2021 से प्रभाव में आएंगे।

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