ट्विटर ने हाईकोर्ट को बताया- राहुल गांधी ने किया है उनकी नीति का उल्लंघन

rahul gandhi twitter suspended

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन की मांग वाली जनहित याचिका पर ट्विटर ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि कांग्रेस नेता ने उनकी नीति का उल्लंघन किया है।

राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर दिल्ली की नाबालिग रेप पीड़िता के परिवार की पहचान उजागर की थी।

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट में नाबालिग बच्ची से रेप और मौत मामले में परिजनों की कथित रूप से पहचान उजागर करने वाले राहुल गांधी के ट्वीट मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और पुलिस को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

बता दें कि दिल्ली के नांगल गांव में दरिंदगी का शिकार हुई 9 साल की दलित बच्ची के परिवार से मिलने के लिए बीते दिनों राहुल गांधी गए थे और उन्होंने उनकी तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की थी।

याचिका में सामाजिक कार्यकर्ता मकरंद सुरेश म्हादलेकर ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने पीड़िता के परिवार की तस्वीरें शेयर कर किशोर न्याय अधिनियम और यौन अपराधों से बच्चों की रोकथाम अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया है।

दोनों अधिनियमों में प्रावधान है कि अपराध के शिकार हुए बच्चे की पहचान का खुलासा नहीं किया जा सकता। 

राहुल गांधी ने बीते बुधवार को बच्ची के परिजनों से मुलाकात की थी और उनके साथ मिलकर न्याय के लिए संघर्ष करने का भरोसा दिया था।

बच्ची के परिजनों को राहुल गांधी ने अपनी कार के अंदर ही बैठाकर बात की थी। इसके बाद उन्होंने उनकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी।

इस तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बच्ची के माता-पिता नजर आ रहे हैं। अब बच्ची की पहचान उजागर करने को लेकर राहुल गांधी घिर गए हैं। कानून के मुताबिक किसी भी नाबालिग रेप पीड़िता की पहचान उजागर नहीं की जा सकती।

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