आरबीआई ने पीएनबी सहित इन छह सेवा प्रदाताओं पर लगाया जुर्माना, जानें वजह

नई दिल्ली। आरबीआई (भारतीय रिजर्व बैंक) ने पीएनबी, सोडेक्सो और फोनपे समेत छह सेवा प्रदाता इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर 5.78 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने भुगतान और निपटान प्रणाली कानून, 2007 की धारा 30 के तहत इन इकाइयों पर नियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं करने को लेकर जुर्माना लगाया है। 

पंजाब नेशनल बैंक को छोड़कर शेष पांचों गैर-बैंक प्रीपेड भुगतान उत्पाद (पीपीआई) जारी करने वाली इकाइयां हैं।

पीपीआई का उपयोग वस्तु और सेवाओं की खरीद के साथ दोस्तों, रिश्तेदारों आदि को पैसा देने-लेने में किया जाता है। 

इनपर लगाया जुर्माना

आरबीआई ने सोडेक्सो एसवीसी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस लिमिटेड, क्विक सिलवर सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, फोनपे प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड और पंजाब नेशनल बैंक पर जुर्माना लगाया है। 

सोडेक्सो पर सर्वाधिक दो करोड़ का जुर्माना

सोडेक्सो पर सर्वाधिक दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है, जबकि पीएनबी और क्विक सिलवर सोल्यूशंस पर एक-एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वहीं फोनपे पर 1.39 करोड़ रुपये तथा मुत्थूट व्हीकल एंड एसेट फाइनेंस पर 34.55 करोड़ रुपये तथा दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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