Delhi News: संजय सिंह की रिहाई में फंसा पेंच, अस्पताल से सीधे जाएंगे तिहाड़ जेल?

Sanjay Singh News: आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को 6 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें ट्रायल पूरा होने तक जमानत दे दी। औपचारिकता पूरी नहीं होने की वजह से तुरंत रिहाई नहीं हुई।

इमेज क्रेडिट-सोशल मीडिया

दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) को मंगलवार को एक बड़ी राहत मिली। दरअसल मंगलवार को AAP राज्यसभा सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि तिहाड़ जेल में अभी संजय सिंह की जमानत का कोई ऑर्डर नही गया है ट्रायल कोर्ट में आज जमानत की शर्तों के साथ ऑर्डर तैयार होगा इसके बाद ऑर्डर जेल जाएगा। ईडी ने कहा कि उसे संजय सिंह को जमानत देने पर कोई आपत्ति नहीं है, इसके बाद अदालत ने उनकी रिहाई का आदेश दिया।

लेकिन आदेश की लिखित कॉपी में सुप्रीम कोर्ट ने उस बयान को हटा दिया है, जिसमें कहा गया था कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं।

जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने पहले मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए आदेश पारित किया कि संजय सिंह जमानत की अवधि के दौरान राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने के हकदार होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लिखित आदेश में संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी का बयान भी दर्ज किया है कि उनके मुवक्किल (संजय सिंह) मौजूदा मामले में अपनी भूमिका के संबंध में कोई सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करें।

रिहाई से पहले क्या-क्या होगा
संजय सिंह की तबीयत ठीक नहीं होने की वजह से वह इस समय अस्पताल में हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आज ट्रायल कोर्ट पहुंचेगा। राउज एवेन्यू कोर्ट संजय सिंह उन शर्तों को तय करेगा जिनका पालन संजय सिंह को जमानत पर रहते हुए करना होगा। बेल बॉन्ड भरने के बाद उनकी जमानत की रिहाई का आदेश ट्रायल कोर्ट से तिहाड़ जेल प्रशासन तक पहुंचाया जाएगा। इस बीच संजय सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज करके जेल ले जाया जाएगा। तिहाड़ में सभी औचारिकताओं को पूरा किया जाएगा। माना जा रहा है कि इन सभी के पूरा होने में शाम हो सकती है।

संजय सिंह पर क्या हैं आरोप?

दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में संजय सिंह की हिरासत की मांग करते हुए ईडी ने अपने आवेदन में उन्हें ‘प्रमुख साजिशकर्ता’ करार दिया था। हालांकि वह शराब घोटाला मामले में आरोपी नहीं हैं, जिसकी केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की जा रही है. ईडी ने संजय सिंह पर कथित शराब घोटाले से उपजी ‘अपराध की आय’ को वैध बनाने का आरोप लगाया है। सीधे शब्दों में कहें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरह संजय सिंह पर भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 3 के तहत ‘अपराध की आय’ को छिपाना भी अपराध है।

संजय सिंह ने अपने बचाव में क्या तर्क दिए?

संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान दलील दी कि दिनेश अरोड़ा ने अपने 10वें बयान में संजय सिंह का नाम लिया था। जबकि उसके पिछले 9 बयानों में संजय सिंह का उल्लेख नहीं था। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद से 5 महीनों में, ईडी ने कोई सबूत स्थापित नहीं किया है। उदाहरण के लिए, यदि दिनेश अरोड़ा ने संजय सिंह को 2 करोड़ रुपये दिए, तो वह ‘अपराध की आय’ ईडी द्वारा बरामद की जानी चाहिए।

संजय सिंह की पत्नी अनीता सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की रिहाई होने तक घर में कोई जश्न नहीं मनाया जाएगा। जब सभी नेता बाहर आ जाएंगे तो चारों मिलकर जश्न मना सकते हैं। अनीता सिंह ने बताया कि जेल से निकलने के बाद वह मंदिर जाएंगे और भगवान को धन्यवाद देंगे। बताया जा रहा है कि संजय सिंह मीडिया से बात कर सकते हैं। संजय सिंह के आम आदमी पार्टी दफ्तर जाकर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने की संभावना है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह आबाकारी घोटाले के मामले में बयानबाजी नहीं कर सकेंगे।

Back to top button